विवरण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन अल्पसंख्यक समुदायों क्रमशः मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बुद्धिष्ट, पारसी एवं जैन के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मैरिट-कम-मिन्स छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही है और हरियाणा राज्य में 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियाॅं प्रत्येक समुदायों की छात्राओं के लिए आरक्षित है तथा यह योजनाएं 100 प्रतिशत प्रायोजित स्कीम है। विवरण एवं जानकारी निम्न प्रकार से हैंः- प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों को छात्रवृति लाभ प्रदान किया जाता है: पात्रता का दायरा छात्र सरकारी स्कूलों /प्राईवेट मान्यता प्राप्त स्कूलों एवं संस्थानों/निजी स्कूलों/ संस्थान जो कि सक्षम अधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त हो, में पढ़ रहा हो, माता-पिता/अभिभावकों की सभी साधनों से वार्षिक आय 1.00 लाख रूप्ये से अधिक न हो , यह छात्रवृत्ति पूर्व परीक्षाओं में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर दी जाएगी परन्तु पहली कक्षा के छात्रों के लिये अंक की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत छात्रों को छात्रवृति का लाभ उद्देश्य के लिये ही दिया जायेगा। मिलने वाले लाभ मद हाॅस्टल वासी डे-स्कालर कक्षा 6 से 10 के लिए प्रवेश शुल्क वास्तविक या 500/-रू. प्रतिवर्ष वास्तविक या 500/-रू. प्रतिवर्ष कक्षा 6 से 10 के लिए शिक्षण शुल्क वास्तविक या 350/-रू. प्रतिवर्ष वास्तविक या 350/-रू. प्रतिवर्ष अनुरक्षण भत्ता एक शैक्षिक वर्ष में 10 माह की अवधि के लिए ही दिया जाएगा कक्षा 1 से 5 100 रु0 प्रतिमाह कक्षा 6 से 10 वास्तविक या 600 रु0 प्रतिमाह 100 रु0 प्रतिमाह स्त्राेत : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार, हरियाणा।