सेक्टर महिला एवं शिशु कल्याण लाभार्थी निःसहाय महिला/अभिभावक जो बी.पी.एल. या जिनकी आय मु0 35,000/-रु0 प्रति वर्ष से कम हो। लाभ निःसहाय महिला/अभिभावक जो बी०पी०एल० या जिनकी आय मु. 35,000/-रु. प्रति वर्ष से कम हो, को 4,000/-रु. प्रति बच्चा प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । यह सहायता केवत 2 बच्चों के लिए प्रति बच्चा 4,000 रूपये प्रति वर्ष सीमित है तथा बच्चे की आयु 18 बर्ष पूरी होने पर बन्द कर दी जाती है। आवेदन कैसे करें आवेदक आए.सी.डी.एस. विभाग से संपर्क कर इस योजना हेतु आवेदन कर सकते हैं। स्त्राेत : कांगड़ा जिला प्रशासन, उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश।