वरिष्ठ नागरिक बचत योजना वरिष्ठ नागरिकों और नौकरी से सेवानिवृत्त हुए लोगों को वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करने की एक आदर्श योजना है। लाभ जमा राशि पर ब्याज 31 मार्च / 30 जून / 30 सितंबर / 31 दिसंबर तक 1 अप्रैल / जुलाई / अक्टूबर / जनवरी के पहले कार्यदिवस या अप्रैल / जुलाई / अक्टूबर / जनवरी के पहले कार्य दिवस पर पर प्राप्त होगा होगा या जैसा मामला हो या पहली बार के महीनों की तारीख और या उसके बाद, ब्याज तिमाही आधार पर अप्रैल / जुलाई / अक्टूबर / जनवरी के पहले कार्यदिवस पर देय होगा। वर्तमान में देय ब्याज दर 8.6% है। एससीएसएस में जमा राशि आयकर अधिनियम की कटौती u / s 80-C के अंतर्गत आती है। पात्रता वह व्यक्ति जो एक खाता खोलने की तिथि पर 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु का हो या एक व्यक्ति जो 55 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो लेकिन 60 वर्ष से कम और वह अन्यथा सेवानिवृत्ति के तहत सेवानिवृत्त हुआ हाे। रक्षा सेवाओं से सेवानिवृत्त कार्मिक (नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों को छोड़कर) जो 50 वर्ष का हो, अन्य दी गई शर्तों की स्वीकृति के साथ इस योजना में शामिल हो सकता है। एक जमाकर्ता व्यक्तिगत रूप से या जीवनसाथी के साथ खाता खोल सकता है। खाते में जमा राशि 1000/- के गुणज में होगी और जो 15 लाख से अधिक नहीं होगी। खाता खोलने की तारीख से लेकर 5 साल की अवधि पूरी होने पर बंद किया जा सकता है। जमाकर्ता और 3 साल के लिए खाते की अवधि बढ़ा सकता है। समयपूर्व समापन की अनुमति कुछ शर्तों के साथ खाता खोलने की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के बाद मिलती है। संपर्क करें पोस्ट ऑफिस और अधिकृत बैंकों की शाखाओं में खाता खोला जा सकता है। आवेदन पत्र याेजना से संबंधित आवेदन पत्र के लिए क्लिक करें। याेजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें।