परिचय वर्तमान में मानसिक विकलांगजनों के लिए सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का आश्रय गृह का संचालन नहीं किया जा रहा है। मानसिक विकलागों के लिए सामान्य जीवन-निर्वाह करना अन्यंत कठिन होता है। इन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों को समाज में कई प्रकार की उपेक्षा भी झेलनी पड़ती है। इन्हीं बिदुओं को ध्यान में रखते हुए समाज कल्याण विभागधीन सामाजिक सुरक्षा एवं निशक्तता निदेशालय द्वारा मानसिक विकलांगजनों के लिए “आश्रय गृह” का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जाना है। मानसिक विकलांगजनों के लिए “आश्रय गृह” के लिए मार्गदर्शिका इस गृह के संचालनार्थ आवश्यक पदों, संख्या एवं उनकी न्यूनतम योग्यता तथा लाभार्थियों का चयन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की अर्हत्ता निम्नवत मापदंडों के अनुरूप किया जाना है:- लाभार्थियों की पात्रता: इस योजना का लाभ वैसे मानसिक विकलांग बच्चों/व्यक्तियों को मिल सकता है जिन्हें बाल कल्याण समिति अथवा गृह के अधीक्षक अथवा जिलाधिकारी अथवा सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, राज्य बाल संरक्षक इकाई द्वारा अनुसंशा की गई है उन्हें ही इस गृह में प्रवेश दिया जायेगा। मात्र वैसे मानसिक विकलांग बच्चों को इस गृह में प्रवेश दिया जायेगा जो बिलकुल ही निराश्रित हों। बुजुर्ग अभिभावक के जीवित होने की स्थिति में उनके मानसिक विकलांग बच्चे को गृह में प्रवेश दिया जा सकता है। मानसिक विकलांग का तात्पर्य हैः- स्वपरायणता, (Autism) प्रमष्तिष्क अंगघात, (Cerebral Palsy) मानसिक मंदता Mental Retardation) तथा उससे सम्बन्धित अन्य विकलांगता एवं बहुविकलांगता (Multiple Disabilities) आदि से ग्रसित बच्चे/व्यक्ति । आश्रय गृह हेतु लाभार्थियों की उम्र न्यूनतम 6 वर्ष होनी चाहिए। लाभार्थियों के लिए आय की कोई अधिसीमा नहीं होगी। 50 से अधिक लाभार्थियों का नामांकन प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में अधिक प्रतिशत/गंभीर विकलांगता वाले लाभार्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। सक्षम प्राधिकार द्वारा विकलांगता प्रमाण-पत्र ही अनिवार्य दस्तावेज होगा। लाभार्थी कम-से-कम 10 (दस) साल से बिहार में निवास कर रहा हो। 50% सीट सामान्यतः अति गंभीर विकलांगता वाले लाभार्थियों के लिए सुनिश्चित की जाएगी तथा शेष 50% सीट Mild एवं Moderate विकलांगता वाले लाभार्थियों हेतु सामान्यतः रूप से आवंटित की जायेगी। स्वयंसेवी संस्थाओं की अहर्ट निबंधित न्यास (Trust) फाउंडेशन या सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत निबंधित संस्था (इस सन्दर्भ में संस्था, ट्रस्ट, फाउंडेशन निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 52 के तहत निबंधित संस्था अथवा राष्ट्रीय न्यास (National Trust) के तहत निबंधित संस्थाओं/ट्रस्ट/फाउंडेशन को प्राथमिकता दी जाएगी) संस्था का विगत तीन वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन (Audit Report) हो । संस्था का तीन वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report) हो । संस्था के पास आधारभूत संरचना के रूप मकान, (अपना अथवा किराये का) उपलब्ध हो। अपना भवन/मकान होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकती है। संस्थाओं के पास यथासंभव प्रशिक्षित कर्मी उपलब्ध हों आर्थत वे भारतीय पुनर्वास परिषद (Rehabilition of India ) के मापदंडों के अनुरूप प्रशिक्षित हों तथा भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) से निबंधित हों। विकलांगता प्रक्षेत्र विशेषकर मानसिक विकलांगता में कार्य अनुभव (विस्तृत आलेख सहित)। संस्था आयकर अधिनियम के तहत निबंधित हो। संस्था पूर्व से भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुदानित है या नहीं। संस्था के पास संभावित लाभार्थियों के सम्बन्ध में जानकारियाँ उपलब्ध है या नहीं। उपरोक्त अंकित बिन्दुओं के आधार पर सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित करेगा, जिस पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से उपयुक्त संस्था का चयन किया जायेगा। चयनित संस्था का विभाग के साथ प्रथम चरण में एक साल के लिए अनुबंध किया जायेगा। भवन: गृह संचालन हेतु न्यूनतम 9000 वर्गफीट (खुले स्थान के साथ) की भवन की उपलब्धता अनिवार्य होगी जो कि साफ-सुथरा एवं हवादार हो। यदि यह किराये के भवन में संचालित किया जाना हो तो स्वयंसेवी संस्था द्वारा किरायानामा (Rent Agreement) देना अनिवार्य होगा। सामान्य अनुदेश:- इस गृह के संचालन में निम्नांकित मुलभूत बिदुओं के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी: महिलाओं के लिए गृह संचालन हेतु अधीक्षक, केयर गिभर्स, रसोईया, हाउस मेड, हेल्पर, स्वीपर एवं धोबी के पदों पर महिलाओं की ही सेवा ली जाएगी। शेष पदों पर यथासंभव महिला उम्मीदवारों की उपलब्धता की स्थिति में उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है। पुरुषों के लिए संचालित किये जानेवाले गृह में महिला कर्मियों की सेवा की बाध्यता नहीं रहेगी। गृह परिसर यथा संभव बाधा रहित (Barrier free) हो। सभी फर्नीचर गोलाकार आकृति के हो। बच्ची/महिलाओं के धयानकर्षण एवं मनोरंजन के आवश्यकतानुसार कागज, पेन्सिल एवं कलर उपलब्ध कराया जायेगा। एक कमरे में यथा संभव मोटादरी बिछाने के व्यवस्था होनी चाहिए। दीवाल लेखन, चित्रकारी के माध्यम से सामान्य ज्ञान की बातें आवासिनों को बताई जाएगी। दैनिक कार्य कलापों के साथ-साथ सभी लाभार्थियों को Pre-Voaction एवं Voacational Trades का प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा इस हेतु उचित व्यावसायिक कार्यशाला (Voacational Work Station) यथा Spiral Binding, Acrylic Sheet binding, Printing, Packaging, इत्यादि की स्थापना आश्रय गृह में सुनिश्चित की जाएगी। लाभार्थियों के शिक्षण/प्रशिक्षण एवं कुशल प्रदर्शन के आधार पर उन्हें समावेशी ढांचा में व्यवस्थित करने का अवसर/सुविधा प्रदान किया जायेगा। यह प्रक्रिया दक्ष समिति समूह (Expert Group Committiee) के निरीक्षण एवं अनुशंसा पर आधारित होगी। समिति का स्वरुप निम्नवत होगा:- सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग-अध्यक्ष। आश्रय गृह का अधीक्ष-सदस्य सचिव चयनित गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधि-सदस्य आश्रय गृह में लाभार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप यथासंभव अधिकतम तीन वर्षों तक रहने का प्रावधान होगा तथा प्रशिक्षित मानसिक विकलांगजनों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रावधान किया जाना होगा। इस प्रकार नये लाभान्वितों को आश्रय गृह में प्रवेश हेतु अवसर दिया जायेगा। शिक्षकों/कर्मियों की योग्यता एवं प्रस्तावित मानदेय:- क्र० पद का नाम पदों की संख्या वांछित न्यूनतम योग्यता मानदेय प्रति माह सभावित वार्षिक लागत 1 2 3 4 5 6 1 अधीक्षक 01 मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर (नैदानिक मनोविज्ञान में विशेषज्ञता) बैचलर इन मेंटल रिटारडेशन (BMR) मानसिक मंदता में रेगुलर बी०एड० तथा न्यूनतम छः वर्षों का कार्य अनुभव एवं MDPS (Madras Developmental Prograame Schedhule) की जानकारी। 1500/- 18000 2 विशेष प्रशिक्षक 02 विशेष शिक्षा (एम० आर०) में स्नातक तथा दो वर्षों का कार्य अनुभव एवं M.D.P.S की जानकारी। 12000X2= 24000 288000 3 सहायक शिक्षक 02 इंटरमीडियट एवं विशेष शिक्षा (एम०आर०) में डिप्लोमा/व्यावसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा। 10000X2= 20000/- 24000 4 कम्प्यूटर शिक्षक 02 इंटरमीडियट एवं DTP, CADCAM स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का ज्ञान। 9000X2= 18000 216000 5 केयर गिभर्स 04 इंटरमीडियट एवं 6 माह का केयर गिभर्स का प्रशिक्षण या विकलांगता जागरूकता के प्रक्षेत्र में फाउंडेशन कोर्स। 5000X4= 20000/- 240000 6 हाउस मेड 04 न्यूनतम 8वीं पास 3500X 14000/- 168000 16 कुल: 111000/- 1332000 चिकित्सा कर्मी :- क्र० पद का नाम पदों की संख्या वांछित न्यूनतम योग्यता मासिक भ्रमण की संख्या मानदेय प्रति माह सभावित वार्षिक लागत 1 2 3 4 5 6 1 चिकित्सक-जेनरल फिजिशयन (अंशकालीन) 1 एम०बी०बी० एस० 04 800/-प्रति भ्रमण 38400 2 मनोवैज्ञानिक चिकित्सक (अंशकालीन) 1 एम० डी० (मनोवैज्ञानिकी) 02 1200/- प्रति भ्रमण 28800 3 1 बी० डी० एस० 02 800/- प्रति भ्रमण 19200 कुल :- 3 08 2800/- प्रति भ्रमण 86400 कार्यालय हेतु कर्मी :- क्र० पद का नाम पदों की संख्या वांछित न्यूनतम योग्यता मानदेय सभावित वार्षिक लागत 1 भंडारण/ लेखापाल 01 बी० कॉम की डिग्री तथा प्रख्यात संस्थान में 2 वर्षों का कार्य अनुभव एवं कम्प्यूटर का ज्ञान 800/- प्रति माह 96000 2 रसोईया 02 4,000/- प्रति माह 96000 3 हेल्पर 02 3,000/- प्रति माह 72000 4 स्वीपर 02 3,000/- प्रति माह 72000 5 धोबी (वॉशरमन ) 01 3,000/- प्रति माह 36000 6 नाई (अंशकालीन) 01 2800 प्रति माह (350- प्रति भ्रमण सप्ताह में दो बार) 33600 कुल:- 08 23800/- 405600 नोट:- क्रमशः 2 से 5 तक के लिए शिक्षितों एवं मानसिक विकलांगता के प्रति सवेंदनशील यथासंभव प्रशिक्षित/अनुभवी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यह प्राथमिकता महिलाओं हेतु आश्रय गृह के लिए ही होगा। चयनित स्वयंसेवी संस्था इन्हीं मापदंडों एवं योग्यता के आधार पर कर्मियों की सेवा गृह हेतु उपलब्ध करायेगें। प्रत्येक पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होनी चाहिए। मात्र अधीक्षक हेतु अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष तक हो सकती है। गृह संचालन हेतु आवश्यक उपस्कर/उपकरण:- क्र० विद्युत सामग्री संख्या मूल्य कुल 1 विद्युत सामग्री टूयूब लाईट 20 200 4000 सीलिंग फैन 10 1200 12000 इनवर्टर 02 18000 36000 जेनेटर 01 40000 40000 2 रिहैबिलिटेशन संबंधी उपकरण सम्भावित 180000 अल्ट्रा साउंड 1 इन्फा रेड लैम्प 1 विभिन्न प्रकार के एक्सरसाईज सम्बन्धी उपकरण 1-1 सेट स्पीच थेरापी मटेरियल 1 3 कार्यालय उपस्कर टेबल 12 6000 72000 कुर्सी 100 200 20000 अलमीरा 50 10000 50000 कम्प्यूटर सेट 2 27000 54000 प्रिंटर 2 8000 16000 प्रोजेक्टर एवं स्क्रीन 1 75000 75000 डी० भी० डी० प्लेयर 2 5000 10000 टी० वी० 2 13000 26000 फ्रीज 27000 27000 शिक्षण उपस्कर एवं अन्य 250000 4 किचन सामग्री भोजन निर्माण उपकरण 1 सेट 30000 30000 भोजन परोसने का उपकरण 1 सेट 15000 15000 शुद्ध पेयजल आपूर्ति यंत्र 2 सेट 16000 32000 ईंधन, सिलेंडर 20 900 18000 5 आवासन हेतु गोदरेज का बेड एवं गद्दा, तकिया, बेडसीट सहित 50 10000 500000 6 सफाई सामग्री 1 10000 10000 वाशिंग मशीन 1 1500 1500 आयरन कुल :_ 314000 1928500 दैनिक/मासिक आवश्यकता:- क्र० सामग्री संख्या दर कुल 1 भोजन 50 1200/-प्रति माह प्रति आवासी 720000 2 वस्त्र, जूता एवं चप्पल आदि 50 2500/- प्रति माह प्रति आवासी 100000 3 व्यक्तिगत साफ-सफाई साबुन, तेल, शैम्पू आदि 100/आवासिन/माह 50 100/- प्रति माह प्रति आवासी 60000 4 दवाई 50 500/- प्रति माह प्रति आवासी 300000 5 साबुन, सर्फ 1000 प्रति माह 12000 फिनाइल, झाड़ू, पोछा, बाल्टी कुल:- 1192000 मकान भाड़ा:- क्र० सामग्री संख्या दर मासिक किराया कुल 1 मकान भाड़ा 900/-वर्गफुट 4/रु० प्रति वर्गफुट (खेल-कूद हेतु खाली स्थान छोड़कर) 36000 432000 कुल:- 36000 432000 कुल सम्भावित वार्षिक लागत शिक्षकों/कर्मियों का मानदेय :- 1332000 चिकित्सा कर्मी का मानदेय :-86400 कार्यालय हेतु कर्मी का मानदेय :-405600 गृह संचालन हेतु आवश्यक उपस्कर/उपकरण:-1928500 दैनिक/मासिक आवश्यकता:-1192000 मकान भाड़ा:-432000 कुल :-5376500/-(तिरपन लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ) । एक आशियाना गृह के संचालन में कुल सम्भावित वार्षिक व्यय कुल :-5376500/-(तिरपन लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ) । चार आशियाना गृह के संचालन में कुल सम्भावित वार्षिक व्यय:- 4X5376500 = 21506000/- (दो करोड़ पंद्रह लाख छः हजार) यथासम्भव व्यावहारिक आवश्यकता अनुभव के आलोक में वांछित निदेश विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत किया जायेगा। स्रोत:- सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, बिहार सरकार।