व्यक्ति का दुर्व्यापार (इममौरल ट्रैफिकिंग) अनैतिक कामों के लिए स्त्री, पुरूष या बच्चों की खरीद व बिक्री करना अवैध दुर्व्यापार (इममौरल ट्रैफिकिंग) की श्रेणी में आता है। ऐसा करना अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अनुसार दण्डनीय अपराध है। अनैतिक देह व्यापार से पीड़ित (स्त्री, पुरूष व बच्चे)। ‘संरक्षण’, ‘सुधार तथा ‘पुनर्वास के अधिकारी हैं। तहसील, जिला, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क परामर्श/विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा। अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक प्रावधान कृत्य सजा ऐसा व्यक्ति जो वेश्यालय का संचालन या प्रबन्धन करता है, अथवा ऐसा व्यक्ति जो अपने परिसर को वेश्यावृत्ति हेतु इस्तेमाल होने देता है। प्रथम दोष सिद्धि पर 02 वर्ष तक की सजा और रू. 2000 तक का जुर्माना। द्वितीय दोष सिद्धि पर 05 वर्ष तक की सजा और जुर्माना। 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जो ज्ञात रूप से किसी वेश्यावृत्ति की आय पर निर्वाह करता है। उपर्युक्त कृत्य में वेश्यावृति करने वाली नाबालिग है तो 02 वर्ष तक की सजा या रू. 10000/- तक का जुर्माना अथवा दोनों 07-10 वर्ष तक की सजा ऐसा कोई व्यक्ति जो वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से किसी मनुष्य को खरीदता/प्रलोभन देता/ले जाता अथवा इस प्रकार की कोशिश करता है। यदि उपर्युक्त कृत्य पीड़ित व्यक्ति की इच्छा के विरूद्ध किया जाता है। 03-07 वर्ष तक कारावास तथा रू. 2000/- तक का जुर्माना 07-14 वर्ष तक का कारावास। ऐसा कोई व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को अपने परिसर में जहां वेश्यावृत्ति किया जाता हो रोककर रखता है। जुर्माना सहित 07 वर्ष से 10 वर्ष तक का कारावास। ऐसा कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थलों के परिसर में वेश्यावृत्ति का धन्धा चलाता हो। 03 माह तक का कारावास अभिरक्षक प्रलोभन/बलात्कार जुर्माना सहित 07 वर्ष तक की सजा शिकायत किससे और कहाँ करें विशेष पुलिस अधिकारी से; अपने नजदीकी थाने पर; न्यायालय में संपर्क कर सकती हैं; राज्य व राष्ट्रीय महिला आयोग से कर सकती हैं। तहसील, जिला, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क परामर्श/विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त में किसी से भी, स्वयं, माता-पिता या अन्य रिश्तेदार या सरकार द्वारा मान्य कोई समाज सेवी संस्था के माध्यम से शिकायत दर्ज करायी जा सकती है या फिर टोल फ्री नं. पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री/हेल्पलाइन नम्बर समाधान शिकायत निवारण प्रकोष्ठ 18001805220 वूमेन्स पावर लाइन 1090 पुलिस 100 निःशुल्क विधिक सहायता 18004190234, 15100 स्त्रोत: दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश