प्रश्न सं.-1 योजना की प्रकृति क्या है? इस बीमा योजना में हर वर्ष नवीनीकरणीय एक वर्ष के दौरान किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर है । प्रश्न सं.-2 योजना के अंतर्गत लाभ और देय प्रीमियम क्या होगा? किसी भी कारणवश सदस्य की मृत्यु होने पर रु. 2 लाख देय होंगे। प्रीमियम राशि रु. 330/- प्रति सदस्य प्रति वर्ष है । प्रश्न सं.-3 प्रीमियम का भुगतान कैसे किया जाएगा? नामांकन में दिए गए विकल्प के अनुसार यह प्रीमियम राशि खाताधारी के बचत बैंक खाते से “स्वतनामे:” सुविधा के अनुसार एक किश्त में काट ली जाएगी । वर्ष दर वर्ष योजना के अनुभाव की समीक्षा के दौरान पुन: जाँच में आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तन के अध्याधीन सदस्य योजना के लागू रहने तक प्रति वर्ष “स्वतनामे:” का एकबारगी अधिदेश भी दे सकते हैं । प्रश्न सं.-4 योजना को प्रस्तावित/संचालित कौन करेगा? यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से पेश/प्रशासित की जाएगी तथा अन्य जीवन बीमा कंपनियां, आवश्यक मंजूरी के बाद बैंकों को संलग्न कर समान शर्तो पर उत्पाद प्रदान कर सकती है । सहभागी बैंक इस तरह की अन्य किसी भी जीवन बीमा कंपनी को संलग्न कर अपने ग्राहकों हेतु यह योजना लागू कर सकते है । प्रश्न सं.-5 सदस्यता के लिए कौन पात्र होगा? सहभागी बैंकों के बचत बैंक खाता धारक, जिनकी उम्र 18 वर्ष (पूर्ण) से 50 वर्ष (जन्मदिन के निकटतम आयु) के बीच सदस्यता के लिए पात्र हैं । यदि, किसी व्यक्ति के एक या विभिन्न बैंकों में कई बचत खाते हो तो ऐसे मामलों में, वह व्यक्ति केवल एक बचत खाते के माध्यम से इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा । प्रश्न सं.-6 नामांकन की अवधि तथा विधि क्या है? प्रारंभ में, 1 जून 2015 से 31 मई 2016 तक की कवर अवधि के लिए, ग्राहकों को 31 मई, 2015 तक योजना में नामनिवेश करना होगा तथा स्वत: नामे की सहमति देनी होगी । यह समय सीमा 31 अगस्त, 2015 तक बढ़ाई जा सकती है । जो बाद में शामिल होना चाहते है वे पूर्ण वार्षिक प्रीमियम के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में अच्छे स्वास्थ्य का स्व-प्रमाण प्रस्तुत कर संभावित कवर प्राप्त कर सकते हैं । जो सदस्य प्रथम वर्ष के पश्चात सदस्यता जारी रखना चाहते हैं, उन्हें बचत बैंक खाते से स्वत: नामे द्वारा नामांकन/भुगतान करने के लिए हर वर्ष 31 मई तक विकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । संभावित कवर के लिए विलंबित नामांकन पूर्ण वार्षित प्रीमियम भुगतान के साथ अच्छे स्वास्थ्य का स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर संभव हो सकता है । प्रश्न सं.-7 क्या वे पात्र व्यक्ति जो की प्रारम्भिक वर्ष में योजना में शामिल नहीं हो पाए, बाद के वर्षो में योजना में शामिल हो सकते हैं? जी हाँ, स्वत: नामे से प्रीमियम भुगतान कर निर्धारित प्रोफार्मा में अच्छे स्वास्थ्य का स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर संभावित कवर प्राप्त कर सकते है । नए पात्र सदस्य भविष्य के वर्षो में इसी प्रकार शामिल हो सकते हैं । प्रश्न सं.-8 क्या जो व्यक्ति योजना छोड़ जाते हैं वे फिर से जुड़ सकते हैं? इस योजना से बाहर निकलने वाले व्यक्ति किसी भी समय, भविष्य के वर्षो में, वार्षिक प्रीमियम का भुगतान कर तथा निर्धारित प्रोफार्मा में अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा प्रस्तुत कर इस योजना में फिर से शामिल हो सकते है । प्रश्न सं.-9 योजना के लिए मास्टर पालिसी धारक कौन होगा? सहभागी बैंक मास्टर पालिसी धारक होंगे। सहभागी बैंक के साथ परामर्श के पश्चात, जीवन बीमा निगम/अन्य बीमा कम्पनी द्वारा एक सरल और ग्राहक अनुकूल प्रशासन और दावा निपटान की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा । प्रश्न सं.-10 सदस्य के जीवन पर आश्वासन कब समाप्त होगा? सदस्य के जीवन पर आश्वासन निम्नलिखित घटनाओं में से किसी भी एक घटना घटने पर समाप्त होगा: 55 साल की उम्र (निकटतम जन्म दिन) होने पर बशर्ते यह कि उस तिथि (प्रवेश, हालांकि, 50 वर्ष की आयु पर संभव नही होगा) तक वार्षिक नवीनीकरण हो । बैंक के साथ खाता बंद होने पर या बीमा कवर चालू रखने हेतु पर्याप्त राशि न होने पर । यदि सदस्य एलआईसी/अन्य कम्पनी के साथ एक से अधिक खाते के माध्यम से कवर किया गया है और एलआईसी/अन्य कम्पनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त होता है तो उस स्थिति में बीमा रु. 2 लाख के लिए प्रतिबंधित हो जाएगा तथा प्रीमियम जब्त होने के लिए उत्तरदायी होगा । प्रश्न सं.-11 बीमा कम्पनी तथा बैंक की क्या भूमिका होगी? यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) या किसी अन्य जीवन बीमा कम्पनी, जो बैंक/बैंकों को संलग्न कर इसी तरह की शर्तो पर उत्पाद प्रदान करना चाहती है, के माध्यम से पेश/प्रशासित की जाएगी । खाताधारकों से देय तिथि पर या उस से पूर्व स्वत: नामे प्रक्रिया द्वारा विकल्प के अनुसार नियत प्रीमियम की एक किश्त में वसूली तथा बीमा कंपनी को देय राशि प्रेषित करने की जिम्मेदारी सहभागी बैंक की होगी । निर्धारित प्रोफॉर्मा में नामांकन फॉर्म/स्वत: नामे प्राधिकरण/सहमति सह घोषणा पत्र सहभागी बैंक द्वारा प्राप्त किए तथा रखे जाएँगे। दावों के मामलों में, एलआईसी/बीमा कंपनी इनके प्रस्तुतीकरण की मांग कर सकती है । एलआईसी/बीमा कंपनी किसी भी समय इन दस्तावेजों की मांग करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है । प्रश्न सं.-12 प्रीमियम का विनियोजन कैसे होगा? एलआईसी/बीमा कंपनी को बीमा प्रीमियम: रु.289/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य बीसी/माइक्रो/निगमित/अभिकर्ताओं को व्यय की प्रति पूर्ति: रु. 30/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य सहभागी बैंकों को प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति: रु. 11/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य प्रश्न सं.-13 क्या यह कवर किसी अन्य बीमा योजना के अंतर्गत जिसमें सदस्य कवर हो, के कवर से अतिरिक्त होगा? जी हाँ । स्रोत: भारत सरकार, वित्त मंत्रालय