भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषिबीमा योजना में आंशिक संशोधन करते हुये प्रायोगिक तौर पर संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रारम्भ किया है।
भारत सरकार के अनुसार उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में रबी 2013-14 से राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम के अर्न्तगत मॉडिफाइड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना चलाई जा रही है। योजना का विवरण निम्नवत हैः-
क्र0सं0 |
जनपद |
कार्यक्रम |
कार्यक्रम के घटक |
राज सहायता के मानक |
संसूचित क्षेत्र |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
1 |
उत्तराखंड के समस्त जनपद |
माडीफाइड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना |
फसल-धान, मंडुवा (खरीफ) एवं गेहूं (रबी) |
40 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक |
मैदानी क्षेत्रों में न्यायपंचायत स्तर पर। पर्वतीय क्षेत्रों में तहसील स्तर पर। |
क्र0सं0 |
प्रीमियम दर स्लैब |
कृषकों हेतु सब्सिडी |
अभियुक्ति |
01 |
02 |
03 |
04 |
01 |
2 प्रतिशत तक |
शून्य |
सूखा/अत्यधिकवर्षा केकारण बुवाई न हो के कारण बीमितफसलका प्रतिशत(बीमित धनराशि)तक क्षतिपूर्ति होगी। |
02 |
2 से ५ प्रतिशत तक |
प्रीमियम दर पर 40प्रतिशत-छूट(कृषकद्वारा देय प्रीमियम कम से कम 2 प्रतिशत होगा) |
|
03 |
5 से १० प्रतिशत तक |
प्रीमियम दर पर 50प्रतिशत-छूट(कृषकद्वारा देय प्रीमियम कम से कम 3 प्रतिशत होगा) |
|
04 |
10 से १५ प्रतिशत तक |
प्रीमियम दर पर 60 प्रतिशत-छूट(कृषक द्वारा देय प्रीमियम कम से कम 5 प्रतिशत होगा) |
|
05 |
15 प्रतिशत से अधिक |
प्रीमियम दर पर 70 प्रतिशत-छूट द्वारा देय प्रीमियम कम से कम 6 प्रतिशत होगा) |
कृषि विभाग में सूचना तंत्र के सुदृढीकरण एवं कृषकों को कृषि संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराने तथा विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे कार्यक्रमों को जनसाधारण के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने की दृष्टि से निम्नलिखित कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है-
किसान सूचना एवं सलाह केन्द्रों का निर्माण
राज्य में किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराने हेतु विकासखंड स्तर पर 74 किसान सूचना एवं सलाह केन्द्र का निर्माण किया जा चुका है।
फार्मर्स पोर्टल
भारत सरकार के वैब पोर्टल www.farmer.gov.in पर राज्य के कृषकों का पंजीकरण किया गया है। मुख्यालय, जनपद, आतमा एवं के0वी0के0 द्वारा विभिन्न कृषकोंपयोगी जानकारी एस0एम0एस0/सुझाव कृषकों को मोबाइल पर एस0एम0एस0 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये है।
वेबसाइट का निर्माण
कृषि संबंधी मुखय जानकारियॉ इन्टरनेट के माध्यम से किसानों एवं जनसाधारण के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने की दृष्टि से वेबसाइट www.agriculure.uk.gov.in का निर्माण किया गया है। वेबसाइट पर कृषि विभाग द्वारा किसानों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं, सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति का विवरण आदि विविध सूचनाओं से परिपूर्ण होगा, जिससे राजकीय कार्य में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चि होगी।
टॉल फ्री नंबर
किसानों को दूरभाष पर कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कृषि निदेशालय में टॉल फ्री नम्बर 1801800011 है।
स्त्रोत : किसान पोर्टल,भारत सरकार
अंतिम बार संशोधित : 2/21/2020
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