कार्यक्षेत्र |
राज्य के समस्त जिले। |
उद्देश्य |
नलकूप/कुआं में वर्षा जल के पुर्नभरण द्वारा भू-जल संवर्धन। |
हितग्राही की पात्रता |
सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किये जाते हैं, परंतु लघु, सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है। |
मिलने वाला लाभ |
नलकूप रिचार्ज पर रू. 5000 या 50 प्रतिशत जो भी कम हो। कूप रिचार्ज पर रू. 5000 या 50 प्रतिशत जो भी कम हो। |
कार्यक्षेत्र |
बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं सुकमा जिला |
उद्देश्य |
राहत शिविरों मे निवासरत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले समस्त कृषकों को सहायता देना। |
हितग्राही की पात्रता |
राहत शिविरों में निवासरत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले समस्त कृषक। |
मिलने वाला लाभ |
(अ) योजना अंतर्गत् प्रभावित कृषकों को धान एवं मक्का के प्रमाणित बीज निःशुल्क वितरण किया जाता है। (ब) इसी प्रकार टै्रक्टर से निःशुल्क जुताई/बुआई की जाती है। |
कार्यक्षेत्र |
राज्य के समस्त जिले। |
उद्देश्य |
धान की नवीनतम तकनीकी ''श्री विधि'' से कृषकों को अवगत कराकर धान का उत्पाकता वर्धन। |
हितग्राही की पात्रता |
सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किये जाते हैं, परंतु लघु, सीमांत, अनु. जाति/अनु.जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है। |
मिलने वाला लाभ अधिकतम 1 एकड़ के लिये रू. 1400/- प्रति कृषक आदान सामग्री के रूप में। अदान सामग्री प्रति एकड़ 40 कि.ग्रा. एन.पी.के. उर्वरक रू. 680/- 20 कि.ग्रा. यूरिया रू. 112/- 10 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट रू. 340/- नींदानाशक रू. 228/- पी.एस.बी. कल्चर रू. 40/- योग रू. 1400/- |
स्त्रोत : किसान पोर्टल,भारत सरकार
अंतिम बार संशोधित : 2/21/2020
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