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निःशुल्क बीज वितरण कार्यक्रम

वनवासी पट्‌टाधारी कृषकों को निःशुल्क प्रमाणित धान/हाईब्रिड मक्का बीज वितरण कार्यक्रम कार्यक्षेत्र

वनवासी पट्‌टाधारी कृषकों को निःशुल्क प्रमाणित धान/हाईब्रिड मक्का बीज वितरण कार्यक्रम कार्यक्षेत्र

राज्य के समस्त जिले।

उद्‌देश्य

''वन भूमि अधिकार अधिमान्यता अधिनियम 2006'' के अंतर्गत्‌ वन भूमि पट्‌टा आबंटित वनवासियों को कृषि कार्य हेतु उन्नत किस्म के धान या हाइब्रिड मक्का बीज प्रदाय कर उत्पादन बढ़ाना।

हितग्राही की पात्रता

प्रदेश के ऐसे वनवासियों को जिन्हें शासन द्वारा ''वन भूमि अधिकार अधिमान्यता अधिनियम 2006'' के अन्तर्गत्‌ भूमि आबंटित की गई है।

मिलने वाला लाभ

अधिकतम 1 एकड़ प्रति किसान 30 किलोग्राम प्रमाणित धान अथवा 8 किलोग्राम हाइब्रिड मक्का बीज निःशुल्क वितरण।

धान में समन्वित पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ावा देने फसल प्रदर्शन का आयोजन कार्यक्षेत्र

राज्य के समस्त जिले।

उद्‌देश्य

धान में समन्वित पोषक तत्वों का उपयोग कर कृषकों को अवलोकन कराना, प्रचार-प्रसार, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता में सुधार लाने हेतु हरी खाद के उपयोग को बढ़ावा देना।

हितग्राही की पात्रता

सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किये जाते हैं, परंतु लघु, सीमांत, अनु. जाति/अनु.जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है।

मिलने वाला लाभ

प्रति कृषक अधिकतम 1 एकड़ हेतु हरी खाद्य बीज (सनई या ढेन्चा 30 कि.ग्रा.) तथा जैव उर्वरक के वास्तविक लागत का 80: या अधिकतम रू. 1,700/- जो भी कम हो अनुदान।

राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना

कार्यक्षेत्र

राज्य के समस्त जिले।

उद्‌देश्य

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत्‌ स्थापित कुंआ, नलकूप एवं अन्य जल श्रोतों का समुचित उपयोग कर अधिकाधिक क्षेत्रों में रबी एवं ग्रीष्मकालीन फसलों का उत्पादन करने हेतु सिंचाई जल क्षमता में वृद्धि करना।

हितग्राही की पात्रता

सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किये जाते हैं।

मिलने वाला लाभ

माइक्रोइरीगेशन योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत अथवा वास्तवित लागत जो भी कम हो पर निम्नानुसार अनुदान देय है :-

घटक का नाम

कृषक श्रेणी

देय अनुदान

कृषक अंश

स्प्रिकंलर/ड्रिप

लघु एवं सीमांत कृषक

75%

25%

अन्य कृषक

50%

50:


लघुत्तम सिंचाई (तालाब) योजना कार्यक्षेत्र

.लघुत्तम सिंचाई (तालाब) योजना कार्यक्षेत्र

राज्य के समस्त जिले।

उद्‌देश्य

सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करना।

अनुदान/सहायता

योजनांतर्गत 40 हे. तक सिंचाई क्षमता वाले तालाबों का निर्माण शत्‌ प्रतिशत शासकीय व्यय पर किया जाता है।

स्त्रोत : किसान पोर्टल,भारत सरकार

अंतिम बार संशोधित : 2/21/2020



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