कार्यक्षेत्र |
राज्य के समस्त जिले। |
उद्देश्य |
सिंचाई संसाधन में विकास करना। |
हितग्राही की पात्रता |
सभी वर्ग के लघु/सीमांत कृषक योजना में लाभान्वित किये जाते हैं। साग-सब्जी उत्पादन करने वाले कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है। |
मिलने वाला लाभ |
कूप निर्माण हेतु रू. 25200/- अथवा वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान देय है। विभिन्न स्थानों पर भूमि के प्रकार जैसे कड़ी चट्टान या कछारी भूमि के आकार के आधार पर इकाई लागत तय होती है। 0.5 से 5.00 हॉर्स पावर के आई.एस.आई. मार्क डीजल/विद्युत/ओपनवेल सबमर्सिबल पंप क्रय करने पर निर्धारित इकाई लागत का 75 प्रतिशत अथवा राशि रू. 16875/- अधिकतम अनुदान का प्रावधान है। |
कार्यक्षेत्र |
राज्य के समस्त जिले। |
उद्देश्य |
कृषकों को खलिहान अग्नि दुर्घटना की स्थिति में राहत देना। |
हितग्राही की पात्रता |
|
मिलने वाला लाभ |
अधिकतम रू. 25000/- या वास्तविक आंकलित क्षति जो भी कम हो देय होगा। |
कार्यक्षेत्र |
राज्य के समस्त जिले। |
उद्देश्य |
मौसम आधारित फसलों के लिए कृषकों को बीमा का लाभ देना। |
हितग्राही की पात्रता |
अधिसूचित फसल व क्षेत्र के ऋणी कृषकों के लिए अनिवार्य अथवा अऋणी कृषकों के लिए एच्छिक आधार पर बीमा किया जावेगा। बटाईदार एवं रेग में खेती करने वाले कृषक भी बीमा का लाभ ले सकेंगे। |
स्त्रोत : किसान पोर्टल,भारत सरकार
अंतिम बार संशोधित : 2/21/2020
इस पृष्ठ में फसलों के अधिक उत्पादन हेतु उन्नतशील फ...
इस पृष्ठ में 20वीं पशुधन गणना जिसमें देश के सभी रा...
इस पृष्ठ में अच्छी ऊपज के लिए मिट्टी जाँच की आवश्य...
इस भाग में अधिक फसलोत्पादन के लिए लवणग्रस्त मृदा स...