क्र.सं. |
सहायता का प्रकार |
कार्य के लिए सहायता का पैमाना |
स्कीम/घटक |
1. |
टैक्टर्स 40 हार्स पावर तक |
रू. 45000/- अथवा मूल्य का 25% जो कम हो |
कृषि-राज्य कार्य योजना का वृहद प्रबंधन |
2. |
पावर टिलर |
१.रू. 45000/- अथवा मूल्य का 40% जो कम हो (8 हार्स पावर से अधिक शक्ति वाला) २.रू. 25000/- अथवा मूल्य का 40% जो कम हो (8 हार्स पावर से कम शक्ति वाला) |
उपरोक्त |
3. |
सेल्फ प्रोपेल्ड मशीनें |
रू. 40000/- अथवा मूल्य का 25% जो कम हो |
उपरोक्त |
4. |
मानव चालित उपकरण/टुल्स |
रू. 2000/- अथवा मूल्य का 25% जो कम हो |
उपरोक्त |
5. |
पौध सुरक्षा उपकरण-एरो ब्लास्ट स्प्रेयर |
रू. 25000/- अथवा मूल्य का 25% जो कम हो |
उपरोक्त |
6. |
पौध सुरक्षा उपकरण-पावर चालित |
रू. 2000/- अथवा मूल्य का 25% जो कम हो |
उपरोक्त |
7. |
हस्तचालित पादप सुरक्षा उपकरण |
रू. 800/- अथवा मूल्य का 25% जो कम हो |
उपरोक्त |
8. |
पावर ट्रिलर (ट्रेक्टर चलित) |
रू. 10000/- अथवा मूल्य का 25% जो कम हो |
उपरोक्त |
9. |
रोटावेटर |
रू. 20000/- अथवा मूल्य का 40% जो कम हो |
उपरोक्त |
10. |
जीरो टिलेज सीड ड्रिल, बहुफसली पलान्टर बीज व उरर्वक ड्रिल पावर वीडर |
रू. 15000/- अथवा मूल्य का 50% जो कम हो |
उपरोक्त |
11. |
कोनोवीडर एवं अन्य कृषि यंत्र |
रू. 3000/- अथवा मूल्य का 50% जो कम हो |
उपरोक्त |
निकटतम खण्ड विकास अधिकारी या कृषि विभाग कार्यालय, दिल्ली सरकार दिल्ली ।
स्त्रोत : किसान पोर्टल,भारत सरकार
अंतिम बार संशोधित : 2/21/2020
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