फल फूलों की खेती करना, अपने लाभ को दूना करना
क्र.सं. |
योजना का अवयव |
उपलब्ध सहायता राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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सब्सिडी |
अधिकतम प्रति यूनिट मूल्य (हे0) |
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1. |
सब्जी बीज उत्पादन (अधिकतम 5 हैक्टेयर प्रति लाभार्थी) |
50 प्रतिशत |
रूपये 50000/- |
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2. |
आदर्श/बड़ी पौधशाला (2-4 हेक्टेयर) |
50 प्रतिशत |
6.25 लाख |
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3. |
नये बागों की स्थापना (अधिकतम 4 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी) |
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(क) बहुवर्षीय(आम, अमरूद, बेर आदि) |
50 प्रतिशत (60%20%20 कीतीन किश्तों में दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत एवं तीसरे वर्ष में 90 प्रतिशत की जीवित दर की शर्त पर) |
रू. 80000/- |
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(ख) गैर- बारहमासी फल (केला (सकर द्वारा), आदि) |
50 प्रतिशत (75%25 की दो |
रू. 70000/- अथवा किश्तों में दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत की जीवित दर की शर्त पर) |
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4. |
मसाले की फसलें (अधिकतम 4 हे0 प्रति लाभार्थी) |
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अ. बीज और प्रकन्द वाले मसाले |
50 प्रतिशत |
रू. 25000/- |
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ब. बहुवर्षीय मसाले |
50 प्रतिशत |
रू. 40000/- |
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5. |
फूलों के बगीचे-लूज, कन्दीय एवं कटफ्लावर (अधिकतम 2 हे0 प्रति लाभार्थी) |
50 प्रतिशत (छोटे और सीमांत किसानों के लिए) |
लूज रू. 24000/- कन्दीय रू. 90000/- कटफ्लावर रू. 70000/- |
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6. |
सुगन्धित पौधों की खेती (अधिकतम 4 हे. प्रति लाभार्थी) |
50 प्रतिशत |
गहन लागत वाले-पचौली, जिरेनियम, रोजमैरी इत्यादि (रू. 75000/-,अन्य रू. 25000/-) |
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7. |
पुराने बागों का नवीनीकरण/जीर्णेाद्धार (२ हे0 प्रति लाभार्थी) |
50 प्रतिशत |
रू. 30000/- |
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8. |
मधुमक्खी पालन के माध्यम से परागण समर्थन (अधिकतम 50 कालोनी प्रति लाभार्थी) |
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अ. मधुमक्खी कालोनी |
50 प्रतिशत |
रू. 1400/- प्रति कालोनी (चार फ्रेम वाली) |
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ब. मधुमक्खी के छत्ते |
50 प्रतिशत |
रू. 1600/- प्रति कालोनी छत्ता |
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9. |
संरक्षित खेती I. ग्रीन हाउस |
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(क)फेन व पैड सिस्टम (1000 वर्ग मी.) प्रति लाभार्थी तक सीमित |
50 प्रतिशत |
रू. 1465/- प्रति वर्ग मीटर |
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(ख)प्राकृतिक वायु संचार व्यवस्था |
50 प्रतिशत |
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i. टयूबलर |
50 प्रतिशत |
रू. 935/-प्रति वर्ग मीटर (अधिकतम 1000 वर्ग मीटर) |
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ii. लकड़ी |
50 प्रतिशत |
रू. 515/-प्रति वर्ग मीटर (अधिकतम 500 वर्ग मीटर) |
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iii. बाँस |
50 प्रतिशत |
रू. 375/-प्रति वर्ग मीटर (अधिकतम 200 वर्ग मीटर) |
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II. शेडनेट हाउस |
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50 प्रतिशत |
रू. 600/- प्रति वर्ग मीटर |
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50 प्रतिशत |
रू. 410/- प्रति वर्ग मीटर |
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50 प्रतिशत |
रू. 300/-प्रति वर्ग मीटर |
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(अधिकतम 2 हे0 प्रति लाभार्थी) |
50 प्रतिशत |
रू. 20000/- |
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50 प्रतिशत |
रू. 30/- प्रति वर्ग मीटर |
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10. |
समेकित कटाई उपरान्त प्रबंधन |
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अ.पैक हाउस, खेत स्तर पर संग्रह एवं भण्डारण इकाई |
50 प्रतिशत |
रू. 3.00 लाख प्रति ईकाई (माप 9 मीटर ग 6 मीटर) |
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ब. प्री कूलिंग इकाई |
40 प्रतिशत |
रू. 15.00 लाख प्रति इकाई 6 मी.टन क्षमता के लिए (क्रेडिट लिंक के आधार पर) |
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स. चलती फिरती प्री कूलिंग इकाई |
40 प्रतिशत |
रू. 24.00 लाख प्रति इकाई 5 मी.टन क्षमता के लिए (क्रेडिट लिंक के आधार पर) |
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द. शीतगृह इकाई (निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण) एवं फल पकाने का कमरा (अधिकतम 5000 मी.टन क्षमता के लिए) |
40 प्रतिशत |
रू. 6000/- प्रति मै. टन की दर से (5000 मैट्रिक टन क्षमता के लिए) (क्रेडिट लिंक के आधार पर) |
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11. |
शीत वाहन (रेफर वैन) |
रू. 24.00 लाख प्रति 6 मै.टन क्षमता वाहन के लिये |
क्रेडिट लिंक के आधार पर प्रोजेक्ट के अनुसार |
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12. |
पकाने वाला चैम्बर (राइपिनिंग चैम्बर) |
रू. 6000/- प्रति मै. टन व 5000 मैट्रिक टन क्षमता के लिए |
क्रेडिट लिंक के आधार परप्रोजेक्ट के अनुसार |
निकटतम खण्ड विकास अधिकारी या उद्यान इकाई, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
स्त्रोत : किसान पोर्टल,भारत सरकार
अंतिम बार संशोधित : 2/21/2020
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