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बीज एवं सिंचाई

बीज से संबंधित सहायता

क्या करें

  • स्थानीय जलवायु के अनुसार सिफारिश की गई किस्मों का उपयोग तथा बीज दर एवं दूरी अपनायें।
  • गेहूँ,धान,जौ, दलहन (अरहर को छोड़कर), तिहलन (राई, सरसों, को छोड़कर), मक्का आदि के बीज 3 वर्ष में एक बार, अरहर,राई सरसों, के बीज 2 वर्ष में एक बार एवं संकर बीज प्रति वर्ष बदलें।
  • सरकारी संस्थान, अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्व विद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, केन्द्रीय व राजकीय बीज निगम, बीज उत्पादक या उनके केवल अधिकृत एजेंसियों से प्रमाणित/आधार बीज प्राप्त करें और इन्हें बोने तक शीतल सूखी और साफ जगह पर रखें
  • बोने के लिए एवं उपचारित बीजों का उपयोग करें और बोने से पूर्व शुद्धता गुणवत्ता और अंकुरण क्षमता की जाँच कर लें जिससे बीजों का जमाव अच्छा होगा।
  • फसल

    अधिकतम सहायता प्रति किलोग्राम बीज पर

    योजना/घटक

    क.धान एवं गेहूँ

    ख. संकर धान बीज

    क.  रू. 5/- या मूल्य का 50% जो भी कम हो

    ख.   रू.20/-या मूल्य का 50% जो भी कम हो

    कृषि-राज्य कार्य योजना का वृहद प्रबंधन।

    क. बाजरा, ज्वार और जौ ख. संकर बाजरा और संकर ज्वार

    क.   रू.20/- या मूल्य का 50% जो भी कम हो ख.   रू.10/-या मूल्य का 50% जो भी कम हो

    कृषि-राज्य कार्य योजना का वृहद प्रबंधन

    सभी दलहन (अरहर, मूंग, उरद, मसूर, मटर, चना)

    रू.12/- या मूल्य का 50% जो भी कम हो

    कृषि-राज्य कार्य योजना का वृहद प्रबंधन

    सभी तिलहन, तोरिया बीज, सरसों, राई, और मक्का

    रू. 12/- या मूल्य का 50% जो भी कम हो

    कृषि-राज्य कार्य योजना का वृहद प्रबंधन

    किससे सम्पर्क करें ?

    निकटतम खण्ड विकास अधिकारी या कृषि विभाग दिल्ली सरकार दिल्ली ।

    सिंचाई

    खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में

    क्या  करे?

    • अच्छी  कृषि  पद्धतियों के माध्यम से मिट्टी और पानी का संरक्षण करें
    • चेक बांधों और तालाबों के द्वारा बारिश के पानी का संचयन करें और फिर सिंचाई के लिए उपयोग करें।
    • जल भराव क्षेत्रों में फसल विविधीकरण, बीज उत्पादन और पौधशाला लगायें।
    • सूक्ष्मसिंचाईप्रणाली- बूँद-बूँद व छिड़काव सिंचाई अपनायें यह 30-37%तक पानी बचाती है और इससे फसलों की गुणवत्ता,उत्पादकता और उत्पादन भी बढ़ जाता है।

    क्र.सं.

    सहायता का प्रकार

    सहायता का पैमाना/अधिकतम सीमा

    स्कीम घटक

    1.

    छोटे  टैंक/तालाब  पर  सहायता कमान्ड क्षेत्र के अनुसार अनुपातिक आधार पर स्वीकृत होगी

    रू. 15.00 लाख प्रति इकाई मैदानी क्षेत्रों में10 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र के लिए

    राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत

    2.

    कम  माप  के  टैंक/तालाब  पर सहायता  कमान्ड  क्षेत्र  के  अनुसार अनुपातिक आधार पर स्वीकृत होगी

    लाइनिंग सहित हुए मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम मूल्य 1.20 लाख का 50 प्रतिशत प्रति लाभार्थी 2 हेक्टेयर कमांड के लिए रू. 100/- प्रति घन मीटर की दर से

    राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत

    किससे सम्पर्क करें ?

    निकटतम खण्ड विकास अधिकारी या कृषि विभाग व बागवानी इकाई कार्यालय, दिल्ली सरकार दिल्ली ।

    स्त्रोत : किसान पोर्टल,भारत सरकार

    अंतिम बार संशोधित : 2/21/2020



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