क्या करें ?
क्या पायें ?
क्र0सं |
सहायता का प्रकार |
सहायता का पैमाना/अधिकतमसीमा |
योजना/ घटक |
बीज वितरण के लिए सहायता |
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2 |
गेहूं की अधिक उपज वाली किस्मों के बीज |
दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों पर रु.10/-प्रति कि.ग्रा.अथवा लागत का 50 % जो भी कम हो। |
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) |
3 |
गेहूं एवं धान की अधिक उपज वाली किस्मों के बीज |
दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों पर रु.10/-प्रति कि.ग्रा.अथवा लागत का 50 % जो भी कम हो। |
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (नॉन एनएफएसएम जिलो मे) |
4 |
मोटा अनाज ज्वार बाजरा मक्का जौ (1) संकर बीज (2) अधिक उपज वाली किस्म के बीज |
दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मोंपर रु.50/- प्रति कि.ग्रा.अथवा लागत का 50 % जो भी कम हो । दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मोंपर रु.15/- प्रतिकि.ग्रा.अथवा लागत का 50% जो भी कम है। |
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) |
5 |
मोटा अनाज ज्वार बाजरा मक्का जौ (1) संकर बीज (2) अधिक उपज वाली किस्म के बीज |
दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मोंपररु.50/-प्रतिकि.ग्रा.अथवा लागत का 50 % जो भी कम हो । दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों पर रु.15/- प्रति कि.ग्रा.अथवा लागत का 50 % जो भी कम हो |
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (नॉन एनएफएसएम जिलो मे) |
6 |
दलहन (अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, मटर, चना, राजमा एवं मोठ) |
दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित अधिक उपज वाली किस्मों के बीज रु.25/- प्रति कि.ग्रा.अथवा लागत का 50 % जो भी कम हो |
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) |
7 |
ग्वार |
दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित अधिक उपज वाली किस्मों के बीज रु.25/- प्रति कि.ग्रा.अथवा लागत का 50% जो भी कम हो |
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (नॉन एनएफएसएम जिलो मे) |
8 |
तिलहन (मूंगफली, सूरजमुखी, तोरिया, कुसुम, सरसों, रेपसीड, तिल एवं अरण्ड) |
लागत का 50 % अथवा रु.12/-प्रति कि.ग्रा.जो भी कम हो । तिलहनके ऐसे किस्म/संयुक्त के बीजों के लिए जो 10 वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं। संकर % संकर बीज जो 10 वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं की लागत का50 % जो रु.25/- प्रति किलो तक सीमित होगा |
राष्ट्रीय तिलहन एवं आयलपाम मिशन (एनएमओओपी) |
9 |
अंकुरित आयलपाम |
पौध सामग्री लागत का 85 % परंतु रु.8000/- प्रति हेक्टेयर तक सीमित, जो कि किसान की सकल जोत के लिए मान्य होगा |
एनएमओओपी |
10 |
सभी फसलों के लिए, खेत पर संचितबीज की गुणवत्ता के सुधार हेतु गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन के लिए आधारीय/प्रमाणित बीजों की खरीद पर |
अनाज के बीजों की लागत का 50% किसान प्रति एकड़क्षेत्र के लिए आवश्यक तिलहनों, दालों, चारा, हरी खाद की फसलों आदि के बीजों की लागत का 60% |
कृषिविस्तार और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय मिशन (एन एमए ई टी), बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन(एसएमएसपी) एवं बीज ग्राम कार्यक्रम |
11 |
किसानों एसएचजी, एफपीओ इत्यादि को तिलहनों, दालों, चारा,हरी खाद की फसलों आदि के आधारीय/प्रमाणित बीजों का वितरण, (भारत सरकार की हिस्सेदारी 75% एवं राज्य की हिस्सेदारी 25% ) |
तिलहनों, दालों, चारा, हरी खाद की फसलों आदि के बीज की लागत का 75% |
कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय मिशन (एन एमए ई टी), बीज ग्राम कार्यक्रम के माध्यम से तिलहन, दालों, चारा और हरीखाद फसलों के प्रमाणितउत्पादन के तहत बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन विस्तार और प्रौद्योगिकी |
सभी तिलहन फसलों के लिए |
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13 |
आधारीय बीज उत्पादन के लिए सहायता |
पिछले 10 वर्षा के दौरान जारी सभी अधिसूचित किस्मों/संकरों के लिए रु. 1000/- प्रति क्विंटल एवं पिछले 5 के दौरान जारी सभी उन्नत किस्मों/संकर किस्मों के लिए रू. 100/- प्रति क्विंटल की अतिरिक्त सहायता। प्रमाणीकरण और उत्पादन पर व्यय को पूराकरने के लिए सब्सिडी राशि का 75 % किसानों और 25 % उत्पादकएजेंसिंयों के लिए (एसडीए/ एनएससी/ एसएफसीआई/ नैफेड/ कृभको/इफको/एचआईएल/आईएफएफ डीसी/एनसीसीएफ जैसी केन्द्रीय बहु राज्य सहकारीसमितियां) |
राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन |
14 |
प्रमाणित बीजों का उत्पादन |
पिछले 10 वर्षा के दौरान जारी सभी किस्मों/संकरों के लिएरु.1000/- प्रति क्विंटल एवं पिछले 5 के दौरान जारी सभीउन्नत किस्मों/संकर किस्मों के लिए रु.100/- प्रति क्विंटल की अतिरिक्त सहायता। प्रमाणीकरण और उत्पादन पर व्यय को पूराकरने के लिए सब्सिडीराशि का 75 % किसानों और 25 % उत्पादकएजेंसिंयों के लिए (एसडीए/ एनएससी/ एसएफसीआई/ नैफेड/ कृभको/इफको/एचआईएल/आईएफएफ डीसी/एनसीसीएफ जैसी केन्द्रीय बहु राज्य सहकारी समितियां) |
राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन |
15 |
बीज संसाधन का विकास |
11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पहले से ही अनुमोदित आइसोपाम के अंतर्गत बीज संसाधन परियोजनाओं के लिए राज्यों/ एजेंसियों को दी जाने वाली सहायता जारी रहेगी। यह आवंटन 100% आधार पर 12वीं योजना अवधि के दौरान पूरी अवधि के लिए एनएमओओपी के तिलहन आधारित मिनी मिशन-1 के अंतर्गत कुल परिव्यय का अधिकतम 1% तक सीमित रहेगा। |
राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन |
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विविधता विशिष्ट लक्षित बीज उत्पादन (वीएसटीएसपी) |
एनएससी/एसएफसीआई/चुनिंदा एसएससी/राज्य सरकारएजेंसियां/ आईसीएआर/एसएयू और इनके कृषि विज्ञान केन्द्रों, कार्यों/अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों इत्यादि को बीज उत्पादन लागत का 75% पात्रता उन्नत/संकर किस्में जो 5 वर्ष से पुरानी न हों। |
राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन |
क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक/ सहायक कृषि अधिकारी/ सहायक निदेशक कृषि/ उप निदेशक कृषि विस्तार , जिला परिषद/राजस्थान राज्य बीज निगम से सम्पर्क करें।
स्त्रोत : किसान पोर्टल,भारत सरकार
अंतिम बार संशोधित : 2/21/2020
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