12वीं कक्षा के बाद अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाति है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संस्थानों में यह योजना लागू है।
छात्रवृत्ति निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दी जाति है :-
- सरकारी संस्थानों के लिए : पूरा या वास्तविक भुगतान के अनुसार।
- निजी संस्थानों के लिए : वास्तविक भुगतान के अध्यधीन, 2.00 लाख रुपए प्रति वर्ष।
- निजी क्षेत्र के फ्लाइंग क्लबों के लिए (वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण हेतु) : वास्तविक भुगतान के अध्यधीन, 3.72 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी।
- रहने का खर्चा : 2220/- रुपए प्रति माह प्रति विद्यार्थी (12 माह के लिए अनुमत्य)।
- पुस्तकें एवं लेखन-सामग्री : 3000/- रुपए प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी।
- कंप्यूटर : 45000/- रुपए प्रति विद्यार्थी।
(उपर्युक्त दर वास्तविक भुगतान के अध्यधीन हैं।)
जी, हां। संतोषजनक निष्पादन के अध्यधीन, छात्रवृत्ति पाठ्यक्रम पूरा होने तक जारी रहेगी।
जी, हां। यदि विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष परीक्षा में पास नहीं होता है या किसी निर्धारित आवधिक परीक्षा में असफल रहता है।
केवल अनुसूचित जाति के वे विद्यार्थी छात्रवृत्ति के पात्र होते हैं, जिन्होंने अधिसूचित संस्थानों में प्रवेश प्राप्त किया है।
जितनी छात्रवृत्तियां संबंधित संस्थान को प्रति वर्ष आवंटित की जाति हैं, उतनी ही छात्रवृत्तियां विद्यार्थियों को प्रति वर्ष प्रदान की जाति हैं।
ऐसी स्थिति में, परस्पर योग्यता सूची में जो विद्यार्थी सबसे ऊपर होते हैं, छात्रवृत्ति उन्हीं तक सीमित कर दी जाति है।
ऐसे मामलों में, पिछले वर्ष के परिणाम की परस्पर योग्यता के आधार पर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ष, आदि के विद्यार्थियों को शेष छात्रवृत्तियों की पेशकश की जाति है। (प्राथमिकता उन विद्यार्थियों को दी जाति है जिनके पास पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अधिक वर्ष शेष रहते हैं। उदाहरणार्थ, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी को तृतीय वर्ष के विद्यार्थी की अपेक्षा प्राथमिकता मिलेगी, तृतीय वर्ष के विद्यार्थी को चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थी की अपेक्षा प्राथमिकता मिलेगी और इसी प्रकार क्रम चलता रहेगा)।
4.50 लाख रुपए।
किसी भी संस्थान के पात्र अभ्यर्थियों में सामान्य चयन का मापदंड योग्यता होता है।
तरजीह उन विद्यार्थियों को दी जाति है जिनके माता-पिता की आय सबसे कम हो।
संस्थानों की सूची में वृद्धि या लोप, इस योजना के तहत गठित संचालन समिति की सिफारिशों के आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है।
इस समय, 212 अधिसूचित संस्थान हैं, जिनमें आईटीआई, एनआईटी और आईआईएम शामिल हैं।
धनराशि संबंधित संस्थान या लाभार्थी विद्यार्थी (डीबीटी संस्थान के मामले में) को सीधे ही – जारी कर दी जाति है।
पहले से ही दाखिल विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम पूरा होने तक छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। तथापि, ऐसे डिनोटिफाइड संस्थानों को नई सीटों का आवंटन नहीं किया जाएगा और उन्हें धनराशि जारी नहीं की जाएगी।
जी, नहीं।
वर्ष |
बजट आवंटन |
जारी निधि (करोड़ रुपए में) |
लाभार्थियों की संख्या |
2012-13 |
16.70 |
16.70 |
1306 |
2013-14 |
21.00 |
24.18 |
1574 |
2014-15 |
21.00 |
19.38 |
1569 |
2015-16 |
21.42 |
29.77 |
1907 |
स्त्रोत: सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय
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