क्रम. सं |
ऋण सुविधा |
सहायता का पैमाना |
1 |
ब्याज सहायता |
प्रति वर्ष 7% ब्याज दर पर रु० 3 लाख के मूलधन तक फसल ऋण चुकता करने पर 3% ब्याज की छूट |
|
प्रतिभूमि की आवश्यकता |
एक लाख रूपये तक के कृषि ऋण के लिए किसी प्रतिभूमि की आवश्यकता नहीं है| |
2 |
किसान क्रेडिट कार्ड |
किसानों को फसल ऋण सुविधा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध है| ऋण सीमा किसान द्वारा खेती गई जमीन और कोई जाने वाली फसल पर 3 से 5 साल के लिए निर्धारित की जाती है| |
3 |
निवेश ऋण |
किसानों को उनके निवेश उद्देश्य जैसे, सिंचाई, कृषि मशीनीकरण, भूमि विकास, रोपण, बागबानी एवं कटाई उपरांत प्रबंधन इत्यादि के लिए भी बैंक ऋण सुविधा उपलब्ध है| |
जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी आत्मा|
स्रोत: - कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
अंतिम बार संशोधित : 2/22/2020
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