पंजाब नेशनल बैंक की कृषि ऋण योजनाएं इस प्रकार से हैं-
(किसान क्रेडिट कार्ड)
उद्देश्य : कृषि कार्यकलापों के लिए अल्पावधि कार्यशील पूंजी एवं सम्बध्द कृषि कार्यकलापों के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अन्य उपभोग आवश्यकताओं जैसे कि शिक्षा, घरेलू वस्तुओं की खरीद, चिकित्सा व्यय आदि घरेलू जरूरतों के लिए, कृषकों की मीयादी ऋण आवश्यकताओं एवं गैर संस्थागत ऋण प्रदान करने वालों से किसानों द्वारा लिए गए ऋण के भुगतान हेतु ऋण प्रदान करना ।
पात्रता : प्रगतिशील शिक्षित एवं अशिक्षित किसान, जो स्वामी काश्तकार, भूमि किराएदार, पट्टेदार अथवा आवंटी किसान हैं तथा जिनके पास लिखित में भूमि जोतने का अधिकार है । मौखिक भूमि किराएदार भी ऋण के पात्र हैं यदि भूमि के स्वामी सहऋणी बनने के लिए सहमत हों । जो खाते अर्थसुलभ प्रतिभूतियों जैसे एफडीआर/ राष्ट्रीय बचत पत्र/ किसान विकास पत्र आदि द्वारा सुरक्षित हों, वहाँ मौखिक भूमि किराएदारों, बिना भूमि के स्वामियों के सहऋणी बनने की शर्त लगाए बगैर कार्ड जारी किए जा सकते हैं । भूमिहीन मजदूर, सांझी फसल, किराए पर ली गई भूमि जोतने वाले तथा मौखिक पट्टेदारों को हलफनामे के आधार पर 50,000/- की सीमा तक वाले पीएनबी कृषि कार्ड जारी किए जा सकते हैं ।
ऋण सीमा : अधिकतम 10 लाख रुपये । हमारे वर्तमान किसान जिनका कम से कम 2 साल का संतोषजनक ट्रैक रिकार्ड है, उनके लिए अधिकतम सीमा 20 लाख रूपए हैं ।
सीमा निर्धारण : कृषि तथा अन्य सहायक कार्यकलापों के लिए, फसल उत्पादन के लिए, उपभोक्ता जरूरतों के लिए कार्यशील पूंजी के लिए नकद उधार के रूप में किया जाएगा । किसान द्वारा अधिग्रहण की जाने वाली यूनिट लागत अनुसार या किसान द्वारा खेत पर पहले से किये जा रहे कार्य चुकौती क्षमता के आधार पर ऋण सीमा निश्चित करते समय यूनिट लागत का ध्यान रखा जाएगा ।
अधिकतम 10 लाख रुपये की सीमा निम्नानुसार है :-
फसल उत्पादन, उपभोक्ता जरूरतों तथा सम्बध्द कार्यकलापों के लिए कार्यशील पूंजी के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये । योजना के अंतर्गत समग्र नकद उधार लिमिट नकद में संवितरित किया जा सकता है । उपभोक्ता जरूरतों के लिए लिमिट का 25% या 50,000/-रू., इनमें जो भी कम हो, मंजूर किया जा सकता है ।
गैर संस्थागत ऋण देने वालों की ऋणग्रस्तता से मुक्ति के लिए ऊपर उल्लिखित नकद ऋण सीमा तथा ऋण सहित (अधिकतम 50,000/- रुपये) सहित समग्र 10 लाख रुपये की सीमा के अंतर्गत आवश्यकता आधारित मीयादी ऋण ।
जहाँ अधिकतम लिमिट 20 लाख रूपए है, वहां निम्नानुसार अनुमति दी जा सकती है ।
उत्पादन क्रेडिट लिमिट, उपभोक्ता ऋण सहित, 10 लाख रूपए तक सीमित रहेगी ।
आवश्यकता आधारित निवेश क्रेडिट 20 लाख रूपए की समग्र सीलिंग के भीतर है ।
ऋण की चुकौती : गैर संस्थागत ऋण देने वालों से ऋणग्रस्तता से मुक्ति के लिए मीयादी ऋण सहित 5 वर्षों में चुकाया जाये । तथापि, उन मामलों में जहां चुकौती अवधि 5 वर्ष से अधिक है, अधिक लंबी चुकौती अवधि सम्बध्द योजना के अंतर्गत निर्धारित अनुसार ।
उद्देश्य : उत्पादन से सम्बध्द विभिन्न कृषीय तथा सहायक गतिविधियों में लगे किसानों को ऋण प्रदान किया जाना तथा प्रोसैसिंग/स्टोरेज/मूल्य वृध्दि के लिए अतिरिक्त कार्यकलापों के अलावा पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नोलोजी पर व्यय इत्यादि के लिए बैंक पैकेज ऋण प्रदान करेगा ।
पात्रता : किसान जो कि स्वामी, खेतीहर, किरायेदार या आवंटित किसान हैं जिनके पास दर्ज दखल अधिकार है या पैतृक अथवा चिर उत्तराधिकार की खेती करने वाले किसान । न्यूनतम भूमि जोत वाले व्यक्तिगत किसान या किसानों का समूह जिसके/जिनके पास योग्य/पर्याप्त अनुभव है, यदि सम्बध्द कृषि क्रेडिट योजना में निर्धारित है, निवेश ऋण के लिए पात्र है।
ऋण सीमा : आवश्यकता आधारित । किसान की सभी कृषीय कार्यकलापों की रूपरेखा के आधार पर ऋण सीमा निश्चित की जाती है। उपभोक्ता ऋण 50,000/- रु. या कुल सीमा का 25% जो भी कम हो, दिया जा सकता है । वे किसान जो उत्पादन एवं निवेश दोनों ऋणों का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, इस योजना के अंतर्गत ऋण लेने के लिए पात्र हैं ।
ऋण की किस्म : किसान की अपेक्षा पर आधारित कैश क्रेडिट/सावधि ऋण/ओवरड्राफ्ट/संमिश्र ऋण ।
ऋण का भुगतान : पुनर्भुगतान अवधि संबंधित व्यक्तिगत योजना पर निर्भर करेगी ।
उद्देश्य : ऋण उत्पादक उद्देश्यों (उत्पादन और निवेश ऋण) कृषि तथा सहायक गतिविधियों, सम्बध्द ग्रामीण आवास कार्यकलापों तथा उपभोग के लिए स्वीकृत किया जाता है ।
सब लिमिट : समग्र सीमा का 20% या 2 लाख रुपये, जो भी कम हो, ग्रामीण आवासीय कार्यकलापों के लिए । तथापि, आवासीय उद्देश्यों के लिए ऋण तभी दिया जायेगा यदि कृषि भूमि को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए गिरवी रखना राज्य में अनुज्ञेय होगा। समग्र सीमा का 30%या 3 लाख रुपये जो भी कम हो (सीमा का 20% या 2 लाख रुपये, ग्रामीण आवासीय कार्यों के लिए) उपभोक्ता उद्देश्यों के लिए|
पात्रता : केवल विद्यमान अच्छी कृषि भूमि के स्वामी ऋणी जो कृषि भूमि गिरवी रखकर निरंतर कृषि अग्रिम ले रहे हैं और आवेदन करने तक पिछले तीन वर्षों में एनपीए रिकार्ड नहीं हो, इसके लिए पात्र हैं । यदि गिरवी भूमि एक से अधिक किसानों के नाम से है, वे संयुक्त रूप से पात्र होंगे । ऐसे किसानों के मामले में 3 वर्ष की सीमा में छूट दी जा सकती है जिनके खाते में पिछले 3 वर्षों से पर्याप्त धनराशि जमा है परंतु उनके ये ऋण 100% अर्थसुलभ सम्पाश्र्विक प्रतिभूति तथा 50% भूमि के बंधक द्वारा सुरक्षित हैं । (छोटे/सीमांत किसानों के मामले में बैंक ऋण का 50% तथा अन्य के मामले में 75% का मूल्य लगाया गया है)।
ऋण की सीमा : (क) ऋण सीमा निम्न से जो भी कम हो :-
ऋणी की कृषि तथा सम्बध्द कार्यकलापों से औसत (दो वर्षों की) आय का पांच गुणा
अथवा
बंधक भूमि के मूल्य का 50 प्रतिशत
अधिकतम सीमा 10 लाख रु.
अधिकतम 10 लाख रुपये की किस्म निम्नानुसार है :-
यदि ऋण के लिए आवास पति-पत्नी के नाम से है तो वे सह-ऋणी होंगे ।
ऋणी स्वीकृत सीमा के समय अधिकतम आयु 60 वर्ष है । 60 से अधिक परंतु अधिकतम 65 वर्ष आयु के आवेदकों को ऋण दिया जा सकता है, बशर्ते सभी कानूनी वारिस गारंटर हों ।
प्लान इत्यादि के बारे में सक्षम प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमोदन प्रस्तुत करना होगा ।
बैंक की अन्य आवासीय ऋण योजना की अपेक्षाओं को पूरा किया जाना होगा ।
ऋण की चुकौती : उत्पादन/उपभोग ऋण ज़रूरतों के लिए नकदी ऋण सीमा का भुगतान - 12 महीने (जैसा भी लागू हो) ।
आवास ऋण के लिए मीयादी ऋण का भुगतान - 9 वर्ष में जिसमें 12 माह की तैयारी अवधि भी शामिल होगी ।
मुख्य कृषि कार्यकलापों के लिए अधिकतम - 9 वर्ष ।
संबंधित सहायक कृषि कार्यकलापों के लिए - 7 वर्ष ।
उद्देश्य : बैंक कृषि ऋणों के लिए सावधि जमा रसीदें, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र एवं किसान विकास पत्रों को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करता है तब तक स्वीकार करता है जब तक ऋण की मात्रा उगाई फसलों के अनुरूप अपेक्षित हो या प्रस्तावित निवेश और या बंधक रखी प्रतिभूतियों के मूल्य के संदर्भ में चुकौती क्षमता का निर्माण करने की संभावना हो ।
पात्रता : आवेदक का कृषक होना अनिवार्य है ।
ऋण सीमा : कृषि ऋण/अनुमोदित यूनिट लागत निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप ही निर्धारित की जाती है ।
चुकौती : यदि ऋण सुविधायेेंं कृषक की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सतत आधार पर प्रदान की जाती हैं तो उसे ऋण सीमा को वर्ष में एक बार एक सप्ताह के लिए क्रेडिट में लाना होगा|
उद्देश्य : उत्पादकारी उद्देश्यों अर्थात कृषि तथा सहायक कार्य-कलापों के लिए आवश्यकता के आधार पर|
पात्रता : व्यष्टिगत किसान
सुविधा की सीमा : प्रस्तावित कार्यकलाप की अपेक्षा के अनुसार आवश्यकता के आधार पर ।
ऋण की चुकौती : ऋण वितरण की तारीख से 12 माह के भीतर ऋण की चुकौती की जाये।
मार्जिन : स्वर्ण - 5%
चाँदी - 15%
उद्देश्य : हमारे बैंक से किसानों द्वारा बकाया फसल ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट ऋणों के समायोजन/भुगतान के लिए अल्पावधि सावधि ऋण तथा कृषि उत्पादों को स्टोरिंग के द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर उचित मूल्यों पर बेचना ।
पात्रता : ये ऋण केवल उन किसानों को उपलब्ध होगा जिन्होंने हमारे बैंक से उस सीजन में फसल ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा/संमिश्र नकदी ऋण सीमा सम्बध्द फसल उगाने के लिए ली है, जो पुनर्भुगतान के लिए अतिदेय नही हो ।
सुविधा की किस्म तथा सीमा : अल्पावधि ऋण । अधिकतम 5 लाख रुपये तक । ऋण किसान द्वारा लिये गये फसल ऋण का दुगुणा अथवा सरकार द्वारा घोषित वसूली मूल्यों के उत्पाद मूल्य का 75%, जो भी कम हो।
ऋण की चुकौती : ऋण वितरण कीतारीख से 12 माह के भीतरउत्पाद (मार्केटिंग) ऋण की चुकौती की जाये।
कृषि मशीनरी की खरीद एवं ट्रैक्टर तथा पावर टिल्लरों की मरम्मत/नवीकरण
उद्देश्य : नए ट्रैक्टरों की खरीद और मैचिंग उपकरणों/उपस्करों की खरीद, नये पावर टिल्लरों की खरीद, पुराने ट्रैक्टरों, मैचिंग उपकरणों सहित, की खरीद, ट्रैक्टर की मरम्मत/नवीकरण के लिए ऋण प्रदान करना ।
पात्रता :
ट्रैक्टरों के लिए : किसान या किसानों के समूह जिनके पास न्यूनतम 2.5 एकड़ सिंचित भूमि का स्वामित्व हो, प्रत्येक मामले में वित्तपोषित ट्रैक्टर की व्यवहार्यता का पता लगाया जायेगा और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के पश्चात ही ट्रैक्टर ऋण प्रस्ताव वित्तपोषित किया जायेगा ।
पावर टिल्लरों के लिए : किसान या किसानों के समूह जिनके पास अपनी भूमि है या निरंतर लीज़ आधार पर वर्षभर सिचिंत न्यूनतम भूमि क्रमश: ट्रैक्टर एवं पावर टिल्लर्स हेतु अन्य कृषि मशीनरी के लिए 1.5 एकड़ न्यूनतम पट्टे पर भूमि अधिकार है ।
अन्य कृषि मशीनरी/उपकरणों के लिए : न्यूनतम भूमि जोत की कोई शर्त निर्धारित नहीं है । किसानों के पास सम्पत्तियों के प्रयोग की उचित संभावना होनी चाहिए और ऋण चुकाने के लिए उचित आय अर्जन होना चाहिए स्कोप होना चाहिए ।
ऋण सीमा : आवश्यकता आधारित ।
बीमा : पीएनबी किसान कल्याण निधि योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर ऋणी से अपने ट्रैक्टरों तथा मैचिंग उपकरणों को 'देयता' (थर्ड पार्टी) के विरुध्द बीमा अधिनियम के अंतर्गत बीमा करवाने की अपेक्षा की जाती है ।
ऋणी खातों से अंशदान वसूल किया जायेगा जिन्होंने पीएनबी किसान कल्याण निधि योजना अपनाई है । शुल्क का प्रकार निम्नानुसार है :-
क) 800/- रुपये : कैलेण्डर वर्ष के 12 माह के लिए
ख) 400/- रुपये : कैलेण्डर वर्ष के 6 माह से कम के लिए
ऋण की चुकौती : ऋण की चुकौती छमाही/वार्षिक किश्तों में निम्नानुसार की जायेगी :-
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विवरण |
चुकौती अवधि(वर्ष) |
ट्रैक्टर |
7 – 9 |
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पुराने ट्रैक्टर |
5 |
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पावर टिल्लर |
7 |
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अन्य कृषि मशीनरी |
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ट्रैक्टरों की मरम्मत/नवीनीकरण |
5 |
नोट : चुकौती अवधि तथा मरम्मत की प्रकृति, किसान की श्रेणी तथा चुकौती क्षमता अनुसार निश्चित की जायेगी।
उद्देश्य : पात्र किसानों को पुराने ट्रैक्टरों की खरीद के लिए ऋण उपलब्ध कराना ।
पात्रता : किसान या किसानों के समूह जिनके पास अपनी भूमि है या निरंतर लीज़ आधार पर वर्षभर सिचिंत न्यूनतम भूमि क्रमश: ट्रैक्टर एवं पावर टिलर्स हेतु अन्य कृषि मशीनरी के लिए 2.5 एकड़ न्यूनतम पट्टे पर भूमि अधिकार है । प्रत्येक मामले में वित्तपोषित ट्रैक्टर की व्यवहार्यता का पता लगाया जायेगा । अत: ट्रैक्टर की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के बाद ट्रैक्टर ऋण प्रस्ताव वित्तपोषित किया जायेगा ।
ऋण सीमा : ऋण की राशि ट्रैक्टर की मूल्यहृास लागत का 75% होगी । ट्रैक्टर के मूल्य का 25% ऋणी द्वारा अपने स्रोतों से दिया जायेगा । पुराने ट्रैक्टरों, तीन उपकरणों तथा ट्रेलर सहित ऋण की राशि 1,50,000/- रुपये (एक लाख पच्चास हजार रुपये) तक प्रतिबंधित है ।
उद्देश्य : कम्बाइन हार्वेस्टर की खरीद के लिए ऋण दिया जाना ।
पात्रता : किसानों के मामले में : आवेदक कम्बाइन हार्वेस्टर रखने एवं चलाने योग्य हो या इसकी व्यवस्था कर सकता हो ।
किसानों के अलावा व्यक्तियों के मामले में : आवेदन तकनीकी रुप से शिक्षित हो और क्रियाकलापों के बारे में समुचित जानकारी रखता हो और कस्टम सर्विस यूनिट चलाने में प्रबंधकीय योग्यता हो । राज्य कृषि फार्म / कौशल कारपोरेशन : भूमि विकास कार्यकलापों में लगे राज्य कृषि फार्म / कारपोरेशन जिनके पास कम्बाईन हार्वेस्टर चलाने के लिए पर्याप्त संसाधन तथा क्षेत्र हो ।
ऋण की सीमा : आवश्यकता पर आधारित ।
ऋण की चुकौती : 5-7 वर्षों में, छमाही किश्तों में ।
उद्देश्य : किसानों को कृषि इनपुट/कृषि उत्पादों की ट्रांसपोर्टिंग के लिए नये ट्रकों, अन्य नये मोटराईज्ड हल्के/मीडियम वाहनों जैसे टैम्पों, मेटाडोर, जीप, पिकअप वैन, मिली ट्रक, दुपहिया आदि की खरीद के लिए ऋण दिया जाना ।
पात्रता : कृषि इनपुट तथा कृषि उत्पादों के ट्रांसपोर्टिंग के लिए भूमि पट्टेदार तथा कृषि में व्यस्त या अन्य कृषीय कार्यकलापों के लिए ट्रक की खरीद के लिए ऋण उन किसानों को दिया जायेगा जिनकी भूमि जोत 3 एकड़ या इससे अधिक है । हल्के/मीडियम वाहन जैसे कि जीप, पिकअप वैन, छोटे ट्रक इत्यादि की खरीद के लिए ऋण उन किसानों को दिया जायेगा जिनके पास 2 एकड़ अथवा अधिकतम भूमि है । वाहनों का प्रयोग कृषि इनपुट व कृषि उत्पादों के ट्रांसपोर्टिंग के लिए किया जायेगा । दोपहिया वाहनों का ऋण उन किसानों को दिया जाएगा जिनकी 1 एकड़ या उससे कम भूमि है ।
ऋण प्रकार : मीयादी ऋण
ऋण की चुकौती : ब्याज सहित ऋण का भुगतान उचित किश्तों में, 48 माह की अवधि में चुकौती ।
उद्देश्य : पम्पसैटों की खरीद, कुएं खुदवाने, कुएं गहरे करवाने, कुएं की मरम्मत, बोर बैल, ऊपरी टयूबवैल, गहरे टयूबवैल, पर्शियन व्हील्स/रहट लगाने, स्प्रिकलर सैटों, बूंद-बूंद सिंचाई, सोलर पंपों, विंड मिलों, चैक डैम, उपलब्ध सतही पानी के प्रयोग हेतु जलवाहिका (फील्ड चैनल) या पाईप डलवाना, पानी की टंकियों के निर्माण, पीवीसी तथा एमएस पाईप के प्रयोग तथा जीआई बैंड स्टैंडवाई डीजल इंजन, ट्राली पर फिट किए गए पम्पसेट, बाईसिकल के साथ , डीजल, पंपसैटों, पम्पिंग उपस्करों को बदलने, कृशि उट्ठेशयों लिफ्ट सिंचाई तथा सम्बध्द कार्य-कलापों के लिए इस्तेमाल लिए जाने वाले पम्पसैटों को उर्जावान बनाने के लिए जनरेटर सैटों आदि की खरीद के लिए ऋण ।
पात्रता :
I. किसान जो लघु सिंचाई कार्यान्वित करना चाहते हैं और 2.5 एकड़ की न्यूनतम भूमि रखने वाले किसान । प्रोजैक्ट में तकनीकी रूप से तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्यता हो ।
II समूह वित्तपोषण - कम्यूनिटी प्रोजैक्ट : समूह में छोटे तथा सीमांत किसान या कम्युनिटी लघु सिंचाई प्रोजैक्ट हेतु ।
ऋण की प्रकृति : मीयादी ऋण ।
ऋण सीमा : आवश्यकता आधारित ।
ऋण की चुकौती : सम्बध्द कार्यकलाप के अनुसार, 5 - 15 वर्ष ।
उद्देश्य : नई फलवाटिका, बागों की स्थापना, सजावटी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों का विकास, मसालों की फसलों, विद्यमान फलवाटिकाओं या बागान का नवीनीकरण, सब्जियां या फूलों की फसलें उगाने के लिए बागान फसलों के बीच में उगाई जाने वाली फसलों तथा अन्य कार्यकलापों जैसे पैकेजिंग, ग्रेडिंग और क्रेटिंग, प्रेषण तथा परिवहन लागत इत्यादि की जरूरतों इत्यादि को पूरा करने के लिए विपणन ऋण देना ।
पात्रता : व्यक्तिगत किसान या किसानों के समूह जिनके पास पर्याप्त अनुभव है और खेती योग्य भूमि भी है । फलों के पेड़ या परियोजना आधार पर अन्य पौधे उगाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या प्राईवेट फर्म इसके लिए पात्र हैं ।
सुविधा की किस्म : अल्पावधि मीयादी ऋण या नकद ऋण सुविधा उत्पादन उद्देश्यों के लिए और मध्यावधि ऋण फल वाटिकाओं के विकास के लिए, सब्जियों या फूलों के बाग के लिए ।
ऋण की सीमा : आवश्यकतानुसार । तथापि, वित्त के स्केल के आधार पर कार्यशील पूंजी ऋण का निर्धारण होगा । यदि मार्केटिंग ऋण पर विचार किया जाता है तो यह फसल की अनुमानित मूल्य से 20% से अधिक नहीं होगा ।
प्रारम्भिक अवधि : पेड़/पौधों की किस्म के अनुसार प्रारम्भिक अवधि में विविधता रहेगी ।
ऋण की चुकौती :अल्पावधि ऋण
फसल ऋण : सब्जी फसल, फूलों की फसल अथवा अन्य बीच की फसल के कटने के 6-8 सप्ताह के भीतर अल्पावधि ऋण की वसूली की जाती है लेकिन संमिश्र ऋण के मामले में, उत्पादन तथा निवेश ऋण दोनों के लिए यह 4-5 वर्षों में वसूल किया जाना है ।
विपणन ऋण : मार्केटिंग ऋण के मामले में ऋण की तारीख से 4 माह की अवधि के भीतर भुगतान किया जाता है
मध्यम मीयादी ऋण : किसान द्वारा उगाये गये पौधों/बागान की किस्म पर निर्भर करते हुए (प्रारम्भिक अवधि सहित) ऋण की चुकौती मध्यावधि ऋण से 4-1 5 वर्षों के बीच की जा सकती है ।
स्रोत: पंजाब नेशनल बैंक, राष्ट्रीय बैंक समाचार, ऋण योजनायें|
अंतिम बार संशोधित : 2/21/2020
इसमें पंजाब नेशनल बैंक की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजन...
इस भाग में ग्रामीण बैंकों के कार्य उसके कार्यक्षेत...