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ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 23 मार्च,2016

सा.का.नि.338(अ).- भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 472(अ), तारीख 10 जून, 2015 के द्वारा प्रारूप ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2015 उसी तारीख को प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके इनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करते हुए, 10 जून, 2015 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी; और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से उक्त अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है; अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 का.आ.1035(अ) तारीख 12 मई, 2011 के द्वारा भारत के राजपत्र भाग 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण को करने से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय एक - प्रारंभिक

  1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 है I (2) ये 01 अक्तूबर, 2016 से प्रवृत्त होंगे
  2. लागू होना - यह नियम अनुसूची I में सूचीबद्ध ई-अपशिष्ट या विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर, उनके घटकों, उपभोज्य वस्तुओं और पार्ट और स्पेयर, जो उत्पाद को प्रचालनात्मक बनाते हैं, सहित, के विनिर्माण, विक्रय, अंतरण, क्रय, संग्रहण, भंडारण और प्रसंस्करण में लगे प्रत्येक विनिर्माता, उत्पादक, उपभोक्ता, बड़े उपभोक्ता, संग्रहण केन्द्र, डीलर, ई-रिटेलर, रीफर्बिशर, भंजक और पुन:चक्रणकर्ता पर लागू होंगे और निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे

(क) अधिनियम के अधीन बनाए गए बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2001 के  अंतर्गत आने वाली प्रयोग की गई लीड एसिड बैटरियां;

(ख)  सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में परिभाषित सूक्ष्म प्रतिष्ठान; और

(ग)परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले रेडियोधर्मी अपशिष्ट ।

3. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) 'अधिनियम' से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;

(ख)  प्राधिकार' से ई-अपशिष्ट की उत्पत्ति, प्रहस्तन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, रीफर्बिश, भंजन, पुन:चक्रण, शोधन और निपटान के लिए निर्माता, भंजक रीफर्बिशर और पुन:चक्रण को प्राप्त अनुज्ञा अभिप्रेत है;

(ग)  'बड़े उपभोक्ता' से विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों के बड़े उपभोक्ता अभिप्रेत है, जैसे केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभाग, पब्लिक सेक्टर के उपक्रम, बैंक, शैक्षिक संस्थान, बहुराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय अभिकरण और सार्वजनिक, प्राइवेट, भागीदारी कंपनियां जो कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63), कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) और स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, जिसका आवर्त एक करोड़ से अधिक तथा बीस कर्मचारियों से अधिक होते हैं, के अधीन पंजीकृत हैं;

(घ)   'केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' से जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का (6) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है;

(ङ)    'संग्रहण केन्द्र' से पुन:चक्रणकर्ता के ई-अपशिष्ट के व्ययन के लिए ई-अपशिष्ट के संग्रहण के लिए उत्पादक द्वारा वैयक्तिक रूप से अथवा सामूहिक संस्था के रूप में स्थापित केन्द्र और/या संग्रहण स्थल अभिप्रेत है जो ऐसी भूमिका निभाता है और जो उत्पादक को प्रदत्त विस्तारित उत्पादक दायित्व के लिए प्राधिकार में निर्दिष्ट है और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुविधाएं रखता हो। यह संग्रहण केन्द्र भंजक, रीफर्बिशर, पुन:चक्रणकर्ता की ओर से लावारिस उत्पादों से उत्पन्न होने वाले ई-अपशिष्ट सहित का भी संग्रह करेंगे। संग्रहण केन्द्र भंजकारीफर्बिशर/ पुन:चक्रणकर्ता द्वारा भी, जहां सुविधा हो, स्थापित किए जा सकते हैं, जो उन्हें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का एक भाग होगा;

(च)  'संघटक' से उप समुच्चय या समुच्चय के भागों में से एक भाग जिससे कि निर्मित उत्पाद बना हो और जिसमें इसे विनियोजित किया जाए, अभिप्रेत है। संघटक के अंतर्गत दूसरे संघटक के अनुषंगी या संलग्नक शामिल हैं;

(छ) 'उपभोज्य' से उत्पादन प्रक्रिया अथवा विद्युत्  और इलेक्ट्रानिक उपस्कर के प्रचालन में शामिल अथवा आवश्यक कोई वस्तु और जो अंतिम उत्पाद का भाग हो अथवा न हो अभिप्रेत है। वस्तुएं जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान आंशिक अथवा पूर्णतः उपभोग होती हो उपभोज्य मानी जाएंगी;

(ज) 'उपभोक्ता' से बड़े उपभोक्ताओं को छोड़कर, विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर का उपयोग करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ)  'प्रणालन' से संग्रहण पश्चात् आगे ई-अपशिष्ट के संचलन के लिए प्राधिकृत भंजक या पुन:चक्रणकर्ता को मार्ग निदेशित करना अभिप्रेत है। फलोरोसेंट और अन्य पारायुक्त लैम्पों के लिए, यदि पुन:चक्रणकर्ता उपलब्ध न हो निर्दिष्ट दिशा संग्रहण केन्द्र से शोधन, भंडारण और निस्तारण स्थल होगा;

(ञ)  'व्यौहारी' से किसी व्यक्ति या फर्म, जो इन नियमों की अनुसूची-1 में यथा सूचीबद्ध विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर अवयव/उपभोज्य/पार्ट/स्पेयर्स का उत्पादकों से विक्रय के लिए क्रय या प्राप्त करती है अभिप्रेत है;

(ट)   'निक्षेप प्रतिदाय स्कीम' से वह स्कीम जिसमें उत्पादक विद्युत्  और इलेक्ट्रानिक उपस्कर के विक्रय के समय अतिरिक्त धनराशि प्रवाहित करके जमा रखता है और उपभोक्ता को ब्याज सहित विद्युत और इलेक्ट्रानिक उपस्कर की अवधि समाप्त होने पर वापस किए जाने के समय लौटाता है, अभिप्रेत है;

(ठ)  'भंजक' से कोई व्यक्ति या संगठन जो प्रयुक्त विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर का भंजन करके संघटकों को अलग करने की संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित दिशानिर्देश के अनुसार सुविधाओं को रखता हो और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकृत है, अभिप्रेत है;

(ड)   'व्ययन' से ऐसा प्रचालन अभिप्रेत है जिससे पुन:चक्रण, पुन:प्राप्ति या पुन:उपयोग नहीं करना हो और जिसके अंतर्गत सुरक्षित भूमि में भौतिक-रसायन या जैविक शोधन, भस्मीकरण तथा व्ययन शामिल हो;

(ढ)   'अवधि समाप्ति' से वह समय जब उत्पाद का प्रयोक्ता द्वारा त्याग किया जाए, अभिप्रेत है;

(ण) 'ई-अपशिष्ट' का पर्यावरणीय रूप से अनुकूल प्रबंधन' से यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सभी अपेक्षित उपाय करना अभिप्रेत है जिसमें ई-अपशिष्ट का प्रबंधन ऐसी रीति से किया जाता है जो ऐसे अपशिष्ट में अंतर्विष्ट खतरनाक पदार्थ के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य और पर्यावरण को किसी प्रतिकूल प्रभाव के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करे;

(त)  'विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर' से ऐसे उपस्कर अभिप्रेत हैं जो विद्युत्  धारा पर आधारित हो या विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों में क्रियात्मक हो;

(थ)  'ई-फुटकर विक्रेता' से व्यष्टिक/कंपनी/व्यावसायिक संस्था जो अपनी सामग्री के विक्रय के लिए इलेक्ट्रानिक नेटवर्क जैसे इंटरनेट, टेलिफोन आदि का प्रयोग करे, अभिप्रेत है;

(द)   'ई-अपशिष्ट' से अपशिष्ट विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के उपभोक्ता/थोक उपभोक्ता द्वारा समग्र रूप या उनके भाग या उनके विनिर्माण, नवीनीकरण और मरम्मत प्रक्रिया से उत्पन्न अवशिष्ट अभिप्रेत है जिन्हें अपशिष्ट के रूप में अस्वीकृत किया जाना उद्दिष्ट हो;

(ध)   'ई-अपशिष्ट आदान-प्रदान' से इन नियमों के तहत प्राधिकृत अभिकरणों/संगठनों के विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर की कार्य क्षमता की समाप्ति पर उत्सर्जित ई-अपशिष्ट की बिक्री और खरीद के लिए स्वतंत्र बाजार दस्तावेज प्रस्ताव सहायता या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली प्रस्ताव सेवाएं अभिप्रेत है

(न)  "विस्तारित उत्पादक दायित्व" (ईपीआर) से विद्युत्  या इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के किसी उत्पादक का दायित्व ऐसे अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से युक्तियुक्त प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए ईअपशिष्ट को देशा देना, विस्तारित उत्पादक के दायित्व में वापसी प्रणाली, कार्यान्वयन और/अथवा संग्रहण केन्द्रों की स्थापना तथा उत्पादन अथवा उत्पादकों के विस्तारित उत्पादक दायित्व-प्राधिकार में उनके द्वारा मान्यता प्राप्त किसी उत्पादन दायित्व वाले संगठन के माध्यम से या तो वैयक्तिक रूप से अथवा सामूहिक रूप से प्राधिकृत भंजक/पुन:चक्रणकर्ता के साथ सहमत व्यवस्था हो, शामिल है।

(प )"ईपीआर-प्राधिकार" से क्रियान्वयन योजनाओं सहित विस्तारित, उत्पादक दायित्व के प्रबंधन के लिए एक उत्पादक को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई अनुमति और उत्पादक दायित्व संगठन (पीआरओ) के विवरण सहित ऐसे अधिप्रमाणन में रूपरेखित लक्ष्य, और ई-अपशिष्ट आदान-प्रदान, यदि लागू हो, अभिप्रेत है;

(फ) "ईपीआर प्राधिकार योजना" से किसी उत्पादक द्वारा 'ईपीआर प्राधिकार' हेतु आवेदन करते समय केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किसी योजना जिसमें कोई उत्पादक उत्पादक दायित्व संगठन के विवरण सहित लक्षित संग्रहण हेतु ई-अपशिष्ट दिशाकरण प्रणाली का विवरण और ई-अपिशष्ट विनियमन, यदि लागू हो, तो उपलबध कराएगा, अभिप्रेत है;

(ब) सुविधा" से कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां ई-अपशिष्ट के संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, नवीनीकरण, भंजन, पुनःचक्रण, शोधन और निपटान की आनुषंगिक प्रक्रियाओं को किया जाता है;

(भ )"प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं;

(म)"ऐतिहासिक ई-अपशिष्ट" से अनुसूची I में यथा विनिर्दिष्ट विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर से उत्पन्न ई-अपशिष्ट अभिप्रेत हैं जो इन नियमों के लागू होने की तारीख को उपलब्ध थे;

(य) "विनिर्माता" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अनुसार कोई व्यक्ति या संस्था या कंपनी कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम द्वारा परिभाषित कोई कारखाना, जिसके पास विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के विनिर्माण की सुविधा है, अभिप्रेत है;

(कक) "लावारिस उत्पादों" से अनुसूची I में यथाविनिर्दिष्ट गैर ब्रांड के या संयोजित विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर या किसी ऐसी कंपनी द्वारा उत्पादित उपस्कर अभिप्रेत है जिसने अपना प्रचालन बंद कर दिया हो;

(खख) "भाग" से किसी उप-समुच्चय अथवा समुच्चय का एक अंश जो सामान्यत: या स्वत: उपयोगी नहीं होता तथा अनुरक्षण प्रयोजनों के लिए जो आगे समुच्चययोग्य न हो, अभिप्रेत है, यह एक अंश एक अवयव, स्पेयर अथवा एक अनुषंगी हो सकता है।

(गग) "उत्पादक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने बिक्री के लिए किसी तकनीक के निरपेक्ष व्यौहारी, प्रतिधारक ई-प्रतिधारक आदि जैसे का उपयोग किया हो;

(i) जो अपने स्वयं के ब्रांड के अंतर्गत विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर और उनके घटकों/उपभोज्यों/हिस्सों/अतिरिक्त पुर्जी का विनिर्माण और उनकी बिक्री के लिए प्रस्थापना करता है; या

(ii) जो अपने स्वयं के ब्रांड के अंतर्गत किए गए अन्य विनिर्माताओं अथवा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उत्पादित संयोजित विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर और उनके घटकों/उपभोज्यों/हिस्सों/ अतिरिक्त पुर्जी की बिक्री का प्रस्थापना करता हो;

(iii)जो आयातित विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर तथा उनके घटकों/उपभोज्यों/हिस्सों/स्पेयर्स की बिक्री का प्रस्थापना करता हो;

(घघ) "उत्पादक दायित्व संगठन" से उत्पादकों द्वारा सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से प्राधिकृत या वित्तपोषित वृतिक संगठन अभिप्रेत है, जो उनके उत्पादों के जीवन के अंत' से उत्पन्न ई-अपशिष्ट के संग्रहण और निर्दिष्ट दिशा देने के लिए दायित्व ले सकता हो ताकि ऐसे अपशिष्ट का पर्यावरणीय रूप से अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

(ङङ) "पुन:चक्रणकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपशिष्ट विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर अथवा संयोजनों अथवा उनके संघटक के पुन:चक्रण अथवा प्रसंस्करण में लगा हो और जिसके पास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों में यथा वर्णित सुविधाएं हों;

(चच) "नवीनीकरण", से अपनी मूल उद्दिष्ट सीमा तक प्रयोग के लिए इसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए और इनको बाज़ार में बेचने या मालिक को वापस करने के लिए अनुसूची I में यथा सूचीबद्ध प्रयुक्त विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर की मरम्मत करना अभिप्रेत है;

(छछ) इन नियमों के प्रयोजन के लिए 'नवीनीकरणकर्ता' से प्रयुक्त विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के नवीकरण में लगी कारखाना अधिनियम, 1948 और/अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत और/अथवा जिला उद्योग केन्द्र से जुड़ी किसी कंपनी/उपक्रम से अभिप्रेत है;

(जज) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(झझ) "स्पेयर्स" से प्रतिस्थापन हेतु एक भाग अथवा एक उप-समुच्च्य अथवा समुच्चय से अभिप्रेत है। | जो एक समरूप अथवा समान भाग अथपा उप-समुच्यय अथवा समुच्चय को बदले जाने के लिए तैयार है;

(ञञ) "संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

(टट) "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" से जल(प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन गठित संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समिति अभिप्रेत है;

(ठठ) 'लक्ष्य' विस्तारित उत्पादक दायित्व की पूर्ति के लिए उत्पादक द्वारा संग्रहण की जाने वाली ई अपशिष्ट मात्रा है;

(डड) "परिवाहक" से ऐसा व्यक्ति कंपनी/संस्था अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति/कंपनी/संस्था जिसने परिवहन किए जा रहे ई-अपशिष्ट के स्रोत, गंतव्य और मात्रा की जानकारी परिवाहक को देते हुए परिवाहक को ई-अपशिष्ट सौंप दिया है, द्वारा जारी किसी मालसूची प्रणाली धारक जो वायु, रेल, सड़क या जल मार्ग द्वारा ई-अपशिष्ट के स्थल से दूर परिवहन कार्य में लगा हुआ हो;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, के  वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

अध्याय दो - उत्तरदायित्व

विनिर्माता के उत्तरदायित्व

(1) किसी विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के विनिमार्ण के दौरान सृजित ई-अपशिष्ट का संग्रहण और उसके पुन:चक्रण या निपटान के लिए निर्दिष्ट दिशा देना;

(2) नियम 13 के उप-नियम (2) के अधीन प्रक्रिया के अनुसरण में, संबंधित, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो प्ररूप 1 (खख) के अनुसार प्राधिकार प्रदान करेंगे, से प्ररूप 1 (क) के अनुसार प्राधिकार प्राप्त करेगा;

(3) यह सुनिश्चित करेगा कि ई-अपशिष्ट के भंडारण और परिवहन के दौरान पर्यावरण को कोई नुकसान न हो;

(4) प्ररूप 2 में सृजित, हथालन किए गए और निपटान किए गए ई-अपशिष्ट के अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा और ऐसे अभिलेखों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संवीक्षा के लिए उपलब्ध करेगा;

(5) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उस वित्त वर्ष, जिससे विवरणी संबंधित है, की पश्चातवर्ती 30 जून या उससे पूर्व प्ररूप 3 में वार्षिक विवरणी फाइल करेगा।

उत्पादक के उत्तरदायित्व

अनुसूची I सूचीबद्ध विद्युत्  या इलेक्ट्रोनिक उपस्कर का उत्पादक निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा –

(1) विस्तारित उत्पादक दायित्व के क्रियान्वयन निम्नलिखित ढांचे में करना, अर्थात् :-

(क) अपने उत्पादों की 'कार्य क्षमता की समाप्ति' या 'कार्यक्षमता समाप्ति' वाले अपने उत्पादों के समान निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप अनुसूची । के अनुसार विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर कोड वाले उत्पादों की 'कार्य क्षमता की समाप्ति के कारण उत्पन्न ई-अपशिष्ट का 'विस्तारित उत्पादक दायित्व'(ईपीआर) अनुसूची II में निर्धारित लक्ष्यों की आधार के अनुरूप संग्रहण और निर्दिष्ट दिशा देगा;

(ख) 'कार्य क्षमता की समाप्ति' वाले उत्पादों से तथा उनके सेवा केन्द्रों से प्राधिकृत भंजक/पुन:चक्रणकर्ता को जाने वाले उन उत्पादों से ई-अपशिष्ट की निर्दिष्ट दिशा हेतु प्रयुक्त तंत्र विस्तारित उत्पादक दायित्व प्राधिकार के अनुरूप होंगे, अपशिष्ट फ्लूरेसेंट और अन्य पारा वाले लैम्पों के लिए यदि पुन:चक्रणकर्ता उपलब्ध न हों तो निर्दिष्ट दिशा संग्रहण केन्द्र से शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा होगी; शोधन, भंडारण और व्ययन सुविधा हेतु पारा को गतिहीन करना तथा निपटान किए जाने वाले अपशिष्ट के परिमाण को कम करने के लिए पूर्व-शोधन आवश्यक है;

(घ) विस्तारित उत्पादक दायित्व - प्राधिकार में पूर्व में बाजार में लाए गए विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के संग्रहण की साधारण स्कीम शामिल होगी जैसे व्यौहारी, संग्रहण केन्द्रों, उत्पादक दायित्व संगठन के माध्यम से, खरीद वापसी व्यवस्था के माध्यम से, आदान-प्रदान स्कीम, जमा वापसी प्रणाली आदि के जरिए सीधे अथवा किसी प्राधिकृत अभिकरण के माध्यम से और प्राधिकृत पुन:चक्रणकर्ताओं से इस प्रकार संग्रहित मदों को निर्दिष्ट दिशा देना।

(ङ) उपभोक्ताओं या बड़े उपभोक्ताओं को उनके वेबसाइट तथा प्रयोक्ता प्रलेखन के जरिए पता, ई-मेल पता, टॉल फ्री दूरभाष संख्या या हेल्पलाइन नम्बरों जैसे संपर्क ब्यौरा उपलब्ध कराना ताकि प्रयुक्त विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर को लौटाने में सुविधा हो;

(च) निम्नलिखित के संबंध में मीडिया, प्रकाशनों, विज्ञापनों, पोस्टरों या संसूचन के किसी अन्य साधन द्वारा और उपस्करों के साथ उत्पाद प्रयोक्ता प्रलेखन के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करना;

(i) पता, ई-मेल पता, टॉल फ्री दूरभाष संख्या अथवा हेल्पलाइन संख्या तथा वेबसाइट से संबंधित सूचना;

(ii) नियम 16 के उप-नियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर में खतरनाक संघटकों संबंधी सूचना;

(iii) ई-अपशिष्ट के अनुचित हथालन, निपटान, दुर्घटना स्वरूप टूटफूट, क्षति और/अथवा अनुपयुक्त पुन:चक्रण के खतरों के संबंध में सूचना;

(iv) यह करें या यह न करें के साथ इसके उपयोग के बाद उपस्कर के हथालन और निपटान के बारे में अनुदेश;

(v) उत्पादों या उत्पाद प्रयोक्ता प्रलेखन पर नीचे दिए अनुसार कोई दृश्यमान, पठनीय और अमिट प्रतीक चिन्ह चिपकाना और निपटान के लिए निर्धारित अपशिष्ट से भरे कूड़ेदानों में ई-अपशिष्ट को डाले जाने से रोकने के लिए सूचना पुस्तिकाएं;

(vi) पुन:चक्रण के लिए ई-अपशिष्ट की वापसी के लिए अपने उपभोक्ताओं को साधन और कार्यविधि उपलब्ध कराना जिसमें जमा वापसी स्कीम के विवरण, यदि लागू हों, भी शामिल हैं।

(छ) उत्पादक वैयक्तिक या सामूहिक रूप से विस्तारित उत्पादक दायित्व को क्रियान्वित करने का चयन करेगा । वैयक्तिक उत्पादक दायित्व में उत्पादक अपने स्वयं के संग्रहण केन्द्र स्थापित कर सकता है। तथा/या विस्तारित उत्पादक दायित्व की पूर्ति के लिए वापसी प्रणाली कार्यान्वित कर सकता है। सामूहिक प्रणाली में उत्पादक, उत्पादक दायित्व संगठन के साथ एक सदस्य के रूप में तथा/या ईअपशिष्ट के अदान-प्रदान की मौजूदगी में जुड़ सकते हैं । किसी भी मामले में वैयक्तिक उत्पादक प्ररूप 1 और नियम 13(1) के उप नियम (1) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ईपीआर-प्राधिकार प्राप्त करेगा;

(2) जमा प्रतिदाय स्कीम को प्राधिकृत भंजकों/पुन:चक्रणकर्ताओं को कार्य क्षमता समाप्ति वाले उत्पादों और उनको निर्दिष्ट दिशा देने के लिए संग्रहण को सुनिश्चित करने की ऐसी एक स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के लिए विस्तारित उत्पादक दायित्व योजना में शामिल करना;

परंतु उत्पादक उपभोक्ता/बड़े उपभोक्ता से ली गई उस जमा राशि को, उत्पाद की कार्य क्षमता समाप्ति पर जमा अवधि के लिए प्रचलित दर पर ब्याज सहित वापस करेगा;

(3) विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों के आयात की अनुज्ञा उन्हीं उत्पादकों को दी जाएगी जिनके पास उत्पादक दायित्व प्राधिकार हो;

(4) प्रहस्तन किए गए ई-अपशिष्ट का प्ररूप 2 में अभिलेख रखेगा और ऐसे अभिलेख केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति द्वारा संवीक्षा के लिए उपलब्ध कराएगा;

(5) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जून के 30वें दिन को या इससे पहले उस वित्तीय वर्ष के बाद जिससे कि यह विवरणी संबंधित हो, प्ररूप 3 में वार्षिक विवरणी फाइल करेगा। यदि उत्पादक के किसी राज्य में कई कार्यालय हों तो सभी कार्यालयों से सूचना लेकर एक वार्षिक विवरणी फाइल की जायेगी;

(6 )उत्पादक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररुप 1 में आवेदन प्रस्तुत करेगा जो इसके बाद प्ररुप (कक) में विस्तारित उत्पादक दायित्व प्राधिकार प्रदान करेगा;

(7) किसी उत्पादन द्वारा उत्तरदायित्व प्राधिकार के बिना प्रचालन जैसा कि नियम में परिभाषित है, पर्यावरण के हानि पहुंचाने वाला कार्य समझा जा सकता है;

संग्रहण केन्द्रों के उत्तरदायित्व

(1)   उत्पादक या भंजक या पुन:चक्रणकर्ता या नवीकरणकर्ता में पक्ष में लावारिस उत्पादों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों सहित ई-अपशिष्ट का संग्रहण;

परंतु उत्पादक द्वारा स्थापित संग्रहण केन्द्र भी भंजक, नवीकरणकर्ता और पुन:चक्रणकर्ताओं की ओर से लावारिस उत्पादों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों सहित ई-अपशिष्ट का संग्रहण कर सकते हों।

(2) यह सुनिश्चित करेंगे कि सुविधाएं समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित मानकों या जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हैं;

(3) उनके द्वारा संग्रहण किए गए ई-अपशिष्ट का भंडारण सुरक्षित रीति में तब तक किया जाए जब तक उसे, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत भंजक या पुन:चक्रक को न भेजा जाए;

(4) यह सुनिश्चित करेंगे कि ई-अपशिष्ट के भंडारण और परिवहन के दौरान पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंचे; केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार हथालन किए गए ई-अपशिष्ट के अभिलेखों का प्ररूप-2 में अनुरक्षण करेगा और ऐसे अभिलेखों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जब भी कहा जाए, संवीक्षा के लिए उपलब्ध कराएंगे।

व्यौहारियों के उत्तरदायित्व

(1) यदि व्यौहारी को उत्पादक के रूप में संग्रहण करने का दायित्व दिया गया हो तो व्यौहारी उपभोक्ता को ई-अपशिष्ट जमा करने के लिए बॉक्स, बिन या वापसी प्रणाली द्वारा एक निर्दिष्ट क्षेत्र उपलब्ध कराएगा तथा इस प्रकार संग्रहण किए गए ई-अपशिष्ट को उत्पादक द्वारा अभिहित संग्रहण केन्द्र/भंजक/पुन:चक्रणकर्ता को भेजा जाएगा;

(2)  व्यौहारी/प्रतिधारक/ई-प्रतिधारक ई-अपशिष्ट के जमाकर्ता को उत्पादक की वापसी प्रणाली/जमा वापसी स्कीम के अनुसार धनराशि को वापस करेगा।

(3) प्रत्येक व्यौहारी यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार सृजित ई-अपशिष्ट का, यथास्थिति, उत्पादक या रजिस्ट्रीकृत संग्रहण केन्द्र को वापस सुरक्षित परिवहन किया जाए।

(4) यह सुनिश्चित किए जाए कि ई-अपशिष्ट के भंडारण और परिवहन के दौरान पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंचे।

नवीनीकरण करने वाले का दायित्व.

(1) प्रत्येक नवीनीकरण करने वाला नवीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ई-अपशिष्ट का संग्रहण करेगा और इस अपशिष्ट को इसके संग्रहण केन्द्र के माध्यम से प्राधिकृत भंजक या पुनर्चक्रक को निर्दिष्ट दिशा में भेजेगा;

(2) प्रत्येक नवीनीकरण करने वाला एक बारगी प्राधिकार प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियम 13 के उप नियम (4) में निर्धारित प्रक्रिया के अधिकथित प्ररूप 1(क) में आवेदन करेगा;

(क) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक बारगी रजिस्ट्रीकरण के आधार पर नवीनीकरण करने वाले का प्ररूप 1(खख) के अनुसार पंजीकरण करेगा और यदि तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेपित न हो तो रजिस्ट्रीकरण हुआ समझा जाएगा;

(ख) प्राधिकृत नवीनीकरण करने वाले के लिए अपेक्षित है कि वह वार्षिक आधार पर उत्पन्न ई-अपशिष्ट का ब्यौरा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करेगा;

(3) यह सुनिश्चित करना कि ई-अपशिष्ट के भंडारण और परिवहन के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे;

 

(4) यह सुनिश्चित करना कि नवीकरण प्रक्रिया से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े;

(5) प्रत्येक व्यौहारी यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार सृजित किया गया ई-अपशिष्ट का प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों या भंजकों को परिवहन किया जाए।

(6) प्रत्येक व्यौहारी संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उस वित्त वर्ष, जिससे विवरणी संबंधित है, के 30 जून को या उससे पूर्व प्ररूप 3 में वार्षिक विवरणी फाइल करेगा।

(7) प्रत्येक व्यौहारी हथालन किए गए ई-अपशिष्ट के अभिलेख प्ररूप 2 में अनुरक्षित करेगा और ऐसे अभिलेखों को समुचित प्राधिकारी द्वारा संवीक्षा के लिए उपलब्ध कराना चाहिए।

उपभोक्ता या बड़े उपभोक्ता के उत्तरदायित्व

(1) अनुसूची-1 में सूचीबद्ध विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के उपभोक्ता या बड़े उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा उत्पन्न ई-अपशिष्ट को संग्रहण केन्द्र या उत्पादक का प्राधिकृत या भंजक या पुन:चक्रक के माध्यम से निर्दिष्ट दिशा में पहुंचाया जा रहा है या उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराई गई उग्राहक या वापस लेने वाली सेवाओं के माध्यम से प्राधिकृत भंजक/पुन:चक्रकर्ता को लौटाया जा रहा है;

(2) अनुसूची-1 में सूचीबद्ध विद्युत्  और इलेक्ट्रानिक के बड़े उपभोक्ता प्ररूप-2 में उनके द्वारा उत्पन्न ईअपशिष्ट का अभिलेख रखेंगे और ऐसे अभिलेख संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संवीक्षा के लिए उपलब्ध कराएंगे;

(3) अनुसूची-1 में सूचीबद्ध विद्युत्  और इलेक्ट्रानिक उपस्कर के उपभोक्ता या बड़े उपभोक्ता यह सुनिश्चित करे कि ऐसे विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों की कार्य क्षमता की समाप्ति पर उसके अपशिष्ट के साथ उनमें परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के उपबंधों और उसके अधीन बने नियमों के अधीन आने वाली रेडियोधर्मी सामग्री अंतर्विष्ट न हो;

(4) अनुसूची-1 में सूचीबद्ध विद्युत्  और इलेक्ट्रानिक के बड़े उपभोक्ता वार्षिक विवरणी संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को प्ररूप 3 में वित्त वर्ष, जिससे उक्त विवरणी संबंधित है, के बाद वाली 30 जून को या उससे पहले फाइल करेगा । यदि बड़े उपभोक्ता के राज्य में बहुत कार्यालय हैं तो सभी कार्यालयों की सम्मिलित सूचना की एक विवरणी संबंधित राज्य प्रदूषण बोर्ड को वित्त वर्ष जिससे उक्त विवरणी संबंधित है, 30 जून को या उसके पश्चात फाइल की जाएगी।

भंजक के उत्तरदायित्व

(1) प्रत्येक भंजक यह सुनिश्चित करेगा कि सुविधा और भंजन प्रक्रिया, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित मानकों या दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी;

(2) नियम 13 उप नियम (3) के अधीन प्रक्रिया के अनुसरण में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अभिप्राप्त करना;

(3) यह सुनिश्चित करेगा कि ई-अपशिष्ट के भंडारण और परिवहन के दौरान पर्यावरण की कोई क्षति न हो;

(4) यह सुनिश्चित करेगा कि भंजन प्रक्रियाओं का स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े;

(5) यह सुनिश्चित करेगा कि भंजित ई-अपशिष्ट को सामग्रियों की पुन:प्राप्ति के लिए पृथक किया जाए और प्राधिकृत पुन:चक्रण सुविधाओं को भेज दिया जाए; यह सुनिश्चित करेगा कि गैर-पुन:चक्रण योग्य या गैर-पुनःप्राप्ति योग्य संघटकों को प्राधिकृत शोधन, भण्डारण और निपटान सुविधाओं को भेज दिया जाए; संग्रहित, अंजित ई-अपशिष्ट प्राधिकृत पुन:चक्रणकर्ता को भेजे जाने के अभिलेख का प्ररूप 2 में रखा जाना और ऐसे अभिलेख को संवीक्षा के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलावा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराया जाए;

(8) प्ररूप 3 में विवरणी, यथास्थिति, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उस वित्तीय वर्ष, जिससे विवरणी संबंधित है, के पश्चातवर्ती 30 जून को या उससे पहले फाइल करेगा;

(9) सामग्री की पुन:प्राप्ति या परिष्करण के लिए किसी ई-अपशिष्ट का प्रसंस्करण तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह सामग्रियों के परिष्करण और पुन:प्राप्ति के लिए पुन:चक्रणकर्ता के रूप में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्राधिकृत नहीं हो;

(10) किसी भंजक द्वारा बिना प्राधिकार के प्रचालन भी, जैसा कि इस नियम में परिभाषित है, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाला माना जाएगा;

पुन:चक्रणकर्ता के उत्तरदायित्व

(1) पुन:चक्रणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि सुविधा और पुन:चक्रण प्रक्रियाएं, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट मानकों या दिशा-निर्देशों के अनुसरण में है;

(2) नियम 13 के उप नियम (3) के अंतर्गत क्रियाविधि के अनुसरण में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करेगा;

(3) यह सुनिश्चित किया जाना कि ई-अपशिष्ट के भंडारण और परिवहन के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे;

(4) यह सुनिश्चित हो कि पुन:चक्रण प्रक्रिया के चलते स्वास्थ्य और पर्यावरण में कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े;

(5) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निरीक्षण के लिए सभी अभिलेख उपलब्ध कराएगा;

(6) यह सुनिश्चित हो कि प्रभंजन/सामग्री का पुन:चक्रण इसकी सुविधा में न हो उसे संबंधित प्राधिकृत पुन:चक्रणकर्ता को भेजा गया है;

(7) सुनिश्चित करेगा कि पुन:चक्रण प्रक्रिया के उत्सर्जित अवशिष्ट का निपटान एक प्राधिकृत साझा खतरनाक अपशिष्ट शोधन भंडारण व्ययन सुविधा में किया जाए;

(8) संग्रहित, अंजित, पुन:चक्रित ई-अपशिष्ट को प्राधिकृत पुन:चक्रणकर्ता को भेजने का अभिलेख प्ररुप 2 में रखा जाए और ऐसे अभिलेख को संवीक्षा के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराया जाए;

(9) यथास्थिति संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसा मामला हो, को वित्तीय वर्ष, जिससे यह विवरणी संबंधित हो, के बाद वाली 30 जून को या उससे पहले प्ररूप 3 में वार्षिक विवरणी फाइल करेगा।

(10) पुन:चक्रण के लिए अनुसूची-1 में सूचीबद्ध न किए गए अपशिष्ट विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या घटकों को स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि उनमें कोई रेडियाधर्मिता सामग्री सन्निहित न हो और इसका उल्लेख संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करते समय किया जाएगा;

(11) इस नियम में परिभाषित अनुसार किसी पुन:चक्रणकर्ता के प्राधिकार के बिना प्रचालन को पर्यावरणीय क्षति के रूप में माना जाएगा;

ई-अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन के लिए राज्य सरकार का दायित्व

(1) विद्यमान तथा तैयार हो रहे औद्योगिक पार्क, सम्पदा तथा औद्योगिक समूहों में ई-अपशिष्ट के भंजन और पुन:चक्रण के लिए औद्योगिक स्थान या शेड निर्धारण अथवा आवंटन सुनिश्चित करने के लिए किसी राज्य में उद्योग विभाग अथवा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई उप सरकारी अभिकरण होगा;

(2) निम्नलिखित के लिए किसी राज्य में श्रम विभाग या इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य सरकारी अभिकरण होगा -

(क) भंजन तथा पुन:चक्रण में लगे कर्मकारों को मान्यता देना और उनका रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करना;

(ख) भंजन सुविधाओं की स्थापना सुगम बनाने के लिए ऐसे कर्मकारों के समूहों बनाने में सहायता;

(ग)  भंजन और पुन:चक्रण में शामिल कर्मकारों के लिए औद्योगिक कौशल विकास कार्यकलाप शुरू करना;

(घ)  भंजन और पुन: चक्रण में शामिल कर्मकारों की वार्षिक निगरानी और उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुनिश्चितता।

(3      राज्य सरकार इन उपाबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समेकित योजना तैयार करेगी और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

अध्याय तीन - ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए प्राधिकार प्राप्त और प्रदान करने की प्रकिया

प्राधिकार प्राप्त और प्रदान करने की प्रक्रिया

(1)   विस्तारित उत्पादक दायित्व - उत्पादकों का प्राधिकार

i. अनुसूची I में सूचीबद्ध विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर का प्रत्येक उत्पादक प्राधिकार की प्राप्ति के लिए एक राज्य में अपने उत्पाद की बिक्री के मामले में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अथवा एक से अधिक राज्य में अपने उत्पाद की बिक्री के मामले में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररूप में इन नियमों के लागू होने की तिथि से नब्बे दिन की अवधि के भीतर ईपीआर-प्राधिकार हेतु प्ररूप 1 में आवेदन करेगा;

ii. सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदन प्राप्ति होने पर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ईपीआर योजना के मूल्यांकन के पश्चात ऐसी जांच-पड़ताल जैसा कि अनिवार्य समझा जाए और इस बात पर समाधान होने के बाद कि निर्माता ने देश में विस्तारित उत्पादक दायित्व का प्रबंधन करने के लिए प्रभावी प्रणाली को है, एक सौ बीस तारीख की अवधि के भीतर प्ररूप 1 (कक) में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ईपीआर-प्राधिकार प्रदान करेगा। ईपीआर-प्राधिकार आरंभिक रूप से पांच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगा। इस प्राधिकार में अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष के दौरान संग्रहीत किए जाने वाले ई-अपशिष्ट उत्पाद कूट-वार की लक्षित मात्रा सम्मलित होगी। भंजन/पुन:चक्रण के लिए ई-अपशिष्ट के संग्रहण के लिए वास्तविक लक्ष्य का विगत वर्षों में बाजार में लाए गए विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मात्रा, उत्पाद कूट-वार और उपकरणों की औसत मियाद पर विचार करते हुए निर्धारण किया जाएगा। चालू वर्ष के दौरान सृजित ई-अपशिष्ट की प्राक्कलित मात्रा उत्पादक द्वारा बताई जाएगी और उत्पादक द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए प्रस्तावित संग्रहण स्कीम के साथ संग्रहीत अनुमानित मात्रा विस्तारित उत्पादक दायित्व योजना में बताई जाएगी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनुसूची II के अनुसरण में लक्ष्य निर्धारित करेगा।

iii. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात ईपीआरप्राधिकार देने से से इंकार करेगा।

iv. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ईपीआर-प्राधिकार से मना करने की स्थिति में बाजार में किसी भी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को प्रस्तुत करने का उत्पादक का अधिकार समाप्त हो जाएगा जब तक कि ईपीआर-प्राधिकार प्रदत्त न किया जाए।

v. ईपीआर-प्राधिकार प्रदत्त करने के पश्चात केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ईपीआर-प्राधिकार को निगरानी हेतु संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अग्रेषित करेगा।

vi. ईपीआर-प्राधिकार नवीकरण के लिए इसके समाप्त होने के एक सौ बीस दिन से पूर्व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररूप 1 में आवेदन किया जाएगा। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुपालन रिपोर्ट के प्राप्त होने पर प्राधिकार को पांच वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका नवीकरण कर सकता है और इस शर्त के अध्यधीन कि अधिनियम के उपबंधों अथवा अंतर्गत बनाए गए नियम और जो आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या ईपीआर में निर्दिष्ट शर्तो के उपाबंधों के उल्लंघन न होने की सूचना के अध्यधीन मामले को गुणागुण के आधार पर जांच करने के पश्चात ईपीआर का नवीकरण कर सकता है;

vii. अनुसूची I में सूचीबद्ध विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के प्रत्येक उत्पादक, जब भी अपेक्षित हो, ईपीआर-प्राधिकार में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करने के लिए सभी कदम उठाएगा;

viii. संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ईपीआर-प्राधिकार अनुपालन की निगरानी करेगा और अनुपालन के किसी उल्लंघन का संज्ञान लेगा तथा यथा आवश्यक कार्रवाई हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करेगा।

ix. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यों ही जांच करेगा और उसकी राय में यदि ईपीआर-प्राधिकार धारक प्राधिकार की किन्हीं शर्ते या अधिनियम के किन्हीं उपबंधों अथवा इन नियमों के अनुपालन में असफल रहा हो तो उसे सुनवायी का उचित अवसर देकर और लिखित में उसके कारणों को अभिलेख करने के पश्चात इन नियमों के अंतर्गत जारी ईपीआर- प्राधिकार को जन हित में ऐसी अवधि के लिए जो आवश्यक समझा जाए रद्द अथवा निलंबित कर सकता है और रद्द करने के दस दिन के भीतर संबंधित राजय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करेगा।

x. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरणीय रूप से अंतर्गत अनुकूल ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए इन नियमों के अंतर्गत प्रदत्त ईपीआर-प्राधिकार का एक ऑनलाइन रजिस्टर का रख-रखाव करेगा जो देश के किसी भी नागरिक तक अभिगम होगा।

xi. इस नियम के उपबंध के अंतर्गत प्राधिकृत उत्पादक प्ररूप 2 में अभिलेख रखेगा और प्रत्येक वर्ष के 30 जून या उससे पूर्व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररूप 3 में गत वर्ष के अपने कार्यकलापों की वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करेगा।

विनिर्माता का प्राधिकार.

(i) ई-अपशिष्ट सृजित करने वाले विनिर्माता को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रदूषण नियंत्रण समितियों से प्राधिकार अभिप्राप्त करना होगा;

(ii) विनिर्माता प्राधिकार की स्वीकृति के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररूप 1(क) में इन नियमों के लागू होने की तिथि से नब्बे दिन की अवधि के भीतर आवेदन करेगा;

(iii) प्राधिकार के लिए सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति होने पर, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऐसी जांच-पड़ताल, जैसा कि आवश्यक समझा जाए और इस बात पर संतुष्ट होने पर कि आवेदक प्राधिकृत स्थल में सुरक्षित प्रचालनों को क्रियान्वित करने के लिए आवेदक को प्ररूप 1(खख) में प्राधिकार के एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर ई-अपशिष्ट के सुरक्षित हथालन के लिए समुचित सुविधाओं, तकनीकी क्षमताओं और उपकरण से युक्त हो, को मंजूरी दे सकते हैं जो पांच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगा;

(iv)संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात किसी प्राधिकार की स्वीकृति देने से इंकार कर सकते हैं;

(v)इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति प्ररूप 2 में उनके द्वारा हथालन किए गए ई-अपशिष्ट के अभिलेख का रख-रखाव करेगा और वित्तीय वर्ष, जो विवरणी से संबंधित है, के बाद 30 जून को अथवा इससे पहले प्ररूप 3 में उल्लिखित ब्यौरों से युक्त एक वार्षिक विवरणी तैयार करेगा और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा;

(vi) प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन इसकी समाप्ति के एक सौ बीस दिन के पूर्व प्ररूप 1(क) में पांच वर्ष के लिए किया जाएगा और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड योग्यता के आधार पर प्रत्येक मामले की जांच करने के पश्चात तथा इस शर्त के अध्यधीन कि अधिनियम के उपबंधों अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा प्राधिकार में विनिर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन की कोई रिपोर्ट ना हो, प्राधिकार को नवीकृत करते सकते हैं;

(vii) विनिर्माता, प्राधिकार में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करने के लिए सभी कदम उठाएगा।

(viii) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ई-अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से अनुकूल प्रबंधन के लिए इन नियमों के अंतर्गत अधिरोपित शर्तों के विवरणों से युक्त एक ऑलहान पंजी का अनुरक्षण करेंगे और जो देश के किसी भी नागरकि को अभिगम होंगे।

भंजक या पुन:चक्रणकर्ता को अंजन/पुन:चक्रण के लिए प्राधिकार प्रदत्त करने की प्रक्रिया

(i) ई-अपशिष्ट का प्रत्येक भंजक अथवा पुन:चक्रक, पंजीकरण की स्वीकृति अथवा नवीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति सहित संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तीन प्रतियों में प्ररूप 4 में इन नियमों के लागू होने की तिथि से शुरू होने वाले एक सौ बीस दिन की अवधि में आवेदन करेगा, अर्थात:-

(क)  जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, (1974 का 25) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 21) के अंतर्गत संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत स्थापना के लिए सम्मति;

(ख) इस सम्बन्ध में जिला उद्योग केंद्र अथवा प्राधिकृत किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्री का प्रमाण पत्र ;

(ग)   इस ओर से जिला उद्योग केन्द्र अथवा प्राधिकृत किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा जारी संयंत्र तथा मशीनरी की संस्थापित क्षमता का सबूत;

(घ)   नवीकरण के मामले में, इस उद्देश्य के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पदनामित किसी अन्य अभिकरण से इस प्रयोजन के लिए बहिस्राव एवं उत्सर्जन मानकों के अनुपालन, खतरनाक अपशिष्टों के शोधन तथा निपटान का प्रमाण-पत्र; परंतु इन नियमों के लागू होने की तारीख से पूर्व खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन तथा सीमा पारीय संचलन) नियम, 2008 और ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2011 के उपबंधों के अंतर्गत प्राधिकृत/रजिस्ट्रीकरण किसी व्यक्ति के ऐसे प्राधिकार/रजिस्ट्रीकृत की समाप्ति की अवधि तक प्राधिकार/रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना अपेक्षित नहीं होगा;

(ii )संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, समाधान होने पर कि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है और यह कि आवेदक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्धारित मार्गदर्शी के अनुपालन में पर्यावरणीय रूप से अनुकूल प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहा है और भंजन/पुन:चक्रण के लिए पर्याप्त तकनीकी क्षमताओं, अपेक्षित सुविधाओं तथा उपस्कर से संपन्न हो और ई-अपशिष्ट संसाधित करता हो, को केवल प्राधिकार स्थल में सुरक्षित प्रचालनों के क्रियान्वयन हेतु जैसा भी अनिवार्य समझा जाए, इसमें अनिवार्य शर्तों को निर्धारित करते हुए और स्थल निरीक्षण द्वारा ऐसे आवेदकों को प्राधिकार की स्वीकृति दे सकता है;

(iii) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सभी प्रकार से पूर्ण ऐसे आवेदन की प्राप्ति होने की तारीख से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर प्राधिकार के लिए आवेदन का व्ययन करेगा;

(iv ) इन नियमों के अंतर्गत स्वीकृत प्राधिकार इसके जारी होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और इसके साथ बोर्ड द्वारा हस्ताक्षरित क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति होगी जिसमें ई-अपशिष्ट के भंजन या पुन:चक्रण की सुविधाओं की पर्याप्तता और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित मार्गदर्शी का अनुपालन इंगित किया गया हो;

(v) यदि यह करने का कारण है कि प्राधिकृत भंजक/पुन:चक्रक जो रजिस्ट्रीकरण की किसी शर्तो अथवा अधिनियम के किसी उपबंधों अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, भंजक/पुन:चक्रक की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और इसके कारणों को दर्ज करने के पश्चात, अनुपालन करने में असफल होता है तो संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नियमों के अंतर्गत स्वीकृत रजिस्ट्रीकरण को इंकार, निरस्त अथवा निलंबित कर सकता है;

(vi) प्राधिकरण के नवीकरण के लिए आवेदन इसकी समाप्ति के एक सौ बीस दिन के भीतर प्ररूप 4 में किया जाएगा और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड योग्यता के आधार पर प्रत्येक मामले में और इस शर्त के अध्यधीन कि अधिनियम के उपबंधों अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम अथवा प्राधिकार में उल्लिखित शर्तो के उल्लंघन की कोई रिपोर्ट न हो, की जांच करने के पश्चात प्राधिकार को पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत कर सकते हैं;

(vii) भंजक अथवा पुन:चक्रक खरीदे और प्रसंस्कृत किए गए ई-अपशिष्ट के अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा और प्रति वर्ष 30 जून को अथवा इससे संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररूप 2 में विगत वर्ष के इसके कार्यकलापों का वार्षिक विवरणी प्ररूप 3 में प्रस्तुत करेगा;

(viii) केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, समय-समय पर भंजन/पुन:चक्रण प्रक्रियाओं के लिए निष्पादन के लिए मानकों हेतु दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं;

नवीनीकरणकर्ता को प्राधिकार प्रदत्त करने की पद्धति

  1. ई-अपशिष्ट का प्रत्येक नवीकरणकर्ता इन नियमों के लागू होने की तिथि से आरंभ होकर एक सौ बीस दिन की अवधि में प्राधिकार प्रदत्त किए जाने अथवा नवीकरण हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की एक प्रति के साथ संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तीन प्रतियों में प्ररूप 1(क) में आवेदन करेगा, अर्थात:-

(क) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 25) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 21) के अधीन संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्थापित करने की सम्मति;

(ख)  रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जिसे इस संबंध में जिला उद्योग केन्द्र अथवा किसी प्राधिकृत सरकारी अभिकरण द्वारा जारी किया गया हो;

(ग)  संयंत्र और मशीनरी की संस्थापित क्षमता का सबूत जिसे इस संबंध में जिला उद्योग केन्द्र या किसी अन्य सरकारी प्राधिकृत अभिकरण द्वारा जारी किया गया हो;

  1. संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन सहित सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन से समाधान होते हुए किसी प्राधिकृत स्थान में ही नवीनीकरण कार्यकलापों को किए जाने के लिए यथोचित आवश्यक शर्तों को ऐसे आवेदनों पर अनुबंधित करते हुए प्ररूप 1 (खख) में एक बारगी प्राधिकार प्रदत्त कर सकता है;
  2. संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सभी प्रकार से पूर्ण ऐसे आवेदनों की प्राप्ति की तिथि से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर प्राधिकार देने के लिए आवेदन का निपटान करेगा;
  3. संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यदि यह विश्वास करने के कारण हों कि नवीकरणकर्ता प्रदत्त प्राधिकार की किसी शर्त अथवा अधिनियम में किन्हीं उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुपालन में असफल रहा हो तो उसे सुनवाई का एक अवसर प्रदान करते हुए और कारण रिकॉर्ड करने के पश्चात इन नियमों के तहत प्रदत्त-प्राधिकार से इंकार कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है अथवा निलंबित कर सकता है;
  4. नवीनीकरणकर्ता प्ररूप 2 में खरीदे गए नवीनीकृत ई-अपशिष्ट के अभिलेख रखेगा और प्रत्येक वर्ष 30 जून को अथवा उससे पूर्व संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररुप 3 में विगत वर्ष की अपनी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

प्राधिकार को निलंबित या रद्द करने की शक्ति

  1. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यदि अपनी राय में पाये कि प्राधिकारधारक अथवा विनिर्माता या भंजक या पुन:चक्रणकर्ता या नवीनीकरणकर्ता प्राधिकार की किन्हीं भी शर्तों या अधिनियम के उपाबंधों या इन नियमों का अनुपालन करने में असफल रहा है तो सुनवाई का समुचित अवसर देने और लिखित में इसके कारणों को दर्ज करने के बाद इन नियमों के अंतर्गत जारी प्राधिकार को ऐसी अवधि तक रद्द कर सकता है जिसे वह जनहित में आवश्यक समझता हो और रद्द किए जाने के दस दिन के भीतर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसकी सूचना देगा।
  2. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यदि अपनी राय में पाये कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व - प्राधिकारधारक प्राधिकार की किन्हीं भी शर्तों या अधिनियम के उपाबंधों या इन नियमों का अनुपालन करने में असफल रहा है तो सुनवाई का समुचित अवसर देने और लिखित में इसके कारणों को दर्ज करने के बाद इन नियमों के अंतर्गत जारी विस्तारित उत्पादक दायित्व - प्राधिकार को ऐसी अवधि तक रद्द कर सकता है जिसे वह जनहित में आवश्यक समझता हो और रद्द किए जाने के दस दिन के भीतर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डी या प्रदूषण नियंत्रण समितियों को इसकी सूचना देगा।
  3. प्राधिकार को निलंबित या रद्द किए जाने पर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन व्यक्तियों, जिनके प्राधिकार निलंबित या रद्द किए गए हैं, को ई-अपशिष्ट के सुरक्षित भंडारण और प्रबंधन के लिए निर्देश दे सकते हैं और ऐसे व्यक्ति इन निदेशों का अनुपालन करेंगे।

 

अध्याय चार - ई-अपशिष्ट के भंडारण के लिए प्रक्रिया

प्रत्येक विनिर्माता, उत्पादक, संग्रहण केन्द्र, व्यौहारी, नवीनीकरणकर्ता, भंजक अथवा पुन:चक्रक ई-अपशिष्ट को रख सकते हैं जो एक सौ अस्सी दिन की अवधि से अधिक न हो और अपशिष्टों के संग्रहण, बिक्री, अंतरण, भंडारण तथा पृथक्करण के अभिलेख का रख-रखाव करेंगे और निरीक्षण के लिए इन अभिलेखों को उपलब्ध कराएंगे;

परंतु संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस अवधि को अपशिष्ट के पुन:चक्रण अथवा पुन:उपयोग के लिए विशेष रूप से भंडारण किए जाने की अपेक्षा वाले अपशिष्ट के मामले में प्रक्रिया विकास के लिए तीन सौ पैंसठ दिन के लिए बढ़ा सकता है।

अध्याय पांच - विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर और इनके घटकों या उपभोज्यों या हिस्सों या स्पेयर्स के निर्माण में खतरनाक पदार्थों के उपयोग में कटौती

विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कार और इनके घटकों या उपभोज्यों या हिस्सों या अतिरिक्त पुर्जा के निर्माण में खतरनाक पदार्थों के उपयोग में कटौती –

  1. अनुसूची । में सूचीबद्ध प्रत्येक विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर तथा उनके घटकों को सुनिश्चित करना होगा कि नए विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर तथा उसके घटकों/उपभोज्यों/हिस्सों/अतिरिक्त पुर्षों में सीसा, पारा, कैडमियम, हेक्सावेलेंट क्रोमियम, पोलिब्रोमिनेटेड, बाईफेनाईल्स अथवा पोलिब्रोमिनेटेड डिफेनाईल इथर न हो। प्रावधान है कि सीसा, पारा, हेक्सावेलेंट क्रोमियम, पोलिब्रॉमिनेटेड बाईफेनाईल्स और पोलिब्रोमिनेटेड डिफेनाईल इथर हेतु होमोजिनस पदार्थों में 0.1% तक के वजन और कैडमियम हेतु होमोजिनस पदार्थों में 0.01% तक के वजन का अधिकतम संकेंद्रणमूल्य की अनुमति दी जाएगी।
  2. 1 मई, 2014 से पूर्व बाजार में उतारे गए विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों के लिए अपेक्षित घटकों/उपभोज्यों/हिस्सों/अतिरिक्त पुर्जी को नियम-16 के उप नियम (1) के उपबंधों से छूट प्रदान की जा सकती है बशर्ते कि खतरनाक पदार्थों के अनुरूप अतिरिक्त पुर्जे उपलब्ध न हों।
  3. अनुसूची II में सूचीबद्ध अनुप्रयोगों को नियम 16 के उप नियम (1) के उपबंधों से छूट दी जाएगी।
  4. अनुसूची II में सूचीबद्ध अनुप्रयोगों का प्रत्येक उत्पादक सुनिश्चित करेगा कि अनुसूची II में दिए गए खतरनाक पदार्थों की सीमाओं का अनुपालन किया जाए।
  5. प्रत्येक विनिर्माता, उत्पाद प्रयोक्ता प्रलेखन में खतरनाक पदार्थ उपबंधों पर रोक की अनुरुपता की घोषणा के साथ उपस्करों के संघटकों और अपने घटकों/उपभोज्यों/हिस्सों/स्पेयर्स से संबंधित विस्तृत सूचना उपलब्ध कराएगा।
  6. नए विद्युत् और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के लिए बाजार में आयातों अथवा स्थानन को केवल उनके लिए अनुमति दी जाएगी जो नियम 16 के उप-नियम (1) और (4) के उपबंधों के अनुपालनकर्ता हैं।
  7. रक्षा और अन्य समान रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए गए विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के विनिर्माण और आपूर्ति को नियम-16 के उप-नियम (1) और उप नियम (4) क उपबंधों से अपवर्जित किया जाएगा।
  8. ईपीआर-प्राधिकार मांगने के दौरान प्रत्येक विनिर्माता, नियम 16 के उप-नियम (1) के उपबंधों के अनुपालन संबंधी सूचना प्रदान करेंगे । यह सूचना स्व-घोषणा के निबंधन में होगी।
  9. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खतरनाक पदार्थों की कटौती के उपबंधों के अनुपालन की मॉनीटर और सत्यापित करने के लिए बाजार में मौजूद विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर की अनियमित सैम्पलिंग कराएगा और नमूना और परीक्षण की लागत को उत्पादक द्वारा वहन किया जाएगा। अनियमित प्रतिदर्शी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।
  10. यदि उत्पादन लागत खतरनाक पदार्थ की कटौती के उपबंधों के अनुपालन नहीं है तो उत्पादक सुधारात्मक उपस्करों के लिए उत्पादकों को उस दायरे में लाएगा और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपर्युक्त अवधि में बाजार से उत्पाद को वापस उठा लेगा।
  11. जैसा कि इस प्रयोजन के लिए अनुसूची I और II में सूचीबद्ध मदों और प्रयोगशालाओं को भी सूचीबद्ध करने के संबंध में नियम 16 के उप नियम (1) में सूचीबद्ध किए गए अनुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खतरनाक पदार्थों की प्रतिदर्शी और विश्लेषण के लिए पद्धतियां प्रकाशित करेगा।

अध्याय छह - प्रकीर्ण

प्राधिकारियों के कर्तव्य

इस नियमों के अन्य उपाबंधों के अध्ययीन, प्राधिकारी अनुसूची IV में यथा उल्लिखित कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे।

वार्षिक रिपोर्ट

(1) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्ररूप 5 में प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक इन नियमों

के क्रियान्वयन के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे।

(2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-अपशिष्ट के प्रबंधन संबंधी समेकित वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रतिवर्ष 30 दिसम्बर के पूर्व इनकी सिफारिशों सहित केंद्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा।

ई-अपशिष्ट का परिवहन.

मालसूची प्रणाली के अनुसार ई-अपशिष्ट का परिवहन किया जाएगा जिसमें वाहक से प्रेषक द्वारा प्ररूप 6 के अनुसार विवरण देते हुए तैयार दस्तावेज (तीन प्रतियां) साथ रखने की अपेक्षा होगी।

परंतु शोधन, भंडारण तथा निपटान सुविधा में अंतिम निपटान के लिए विनिर्माण या पुन:चक्रण से सृजित अपशिष्ट के परिवहन के दौरान खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008 के अंतर्गत उपबंधों का पालन किया जाएगा। 20. दुर्घटना की रिर्पोट करना

ई-अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा स्थल में दुर्घटना घटती है अथवा ई-अपशिष्ट के परिवहन के दौरान, जैसा मामला हो, विनिर्माता, नवीकरणकर्ता, परिवाहक, भंजक अथवा पुन:चक्रक, दुर्घटना के बारे में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फोन तथा ई-मेल से तत्काल रिपोर्ट करेंगे।

विनिर्माता, उत्पादक, आयातक, वाहक, नवीकरणकर्ता, भंजक और पुन:चक्रक का दायित्व

  1. विनिर्माता, उत्पादक, आयातक, वाहक, नवीकरणकर्ता, भंजक और पुन:चक्रक ई-अपशिष्ट के अनुप्रयुक्त उठाईधराई और प्रबंधन के कारण पर्यावरण या तीसरे पक्ष को हुई सभी प्रकार की क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे।
  2. विनिर्माता, उत्पादक, आयातक, वाहक, नवीकरणकर्ता, भंजक और पुन:चक्रक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण । बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन नियमों के अंतर्गत उपबंधों के उल्लंघन के लिए लगाई गई वित्तीय शास्तियों का भुगतान करेंगे।

अपील

  1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पारित निलंबन अथवा रद्द करने के आदेश अथवा प्राधिकार के इंकार करने अथवा इसके नवीकरण से पीड़ित कोई व्यक्ति, उसे प्रदान किए गए आदेश की तिथि से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी जिसमें राज्य का पर्यावरण सचिव शामिल है प्ररुप 7 में अपील कर सकता है।
  2. अपील प्राधिकारी तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील पर कार्रवाई कर सकता है, यदि वह इस बात से समाधान हो कि आवेदक को यथा समय अपील करने से रोके जाने के पर्याप्त कारण थे।
  3. इस नियम के अधीन प्रस्तुत प्रत्येक अपील का इसके प्रस्तुत करने की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर निपटान किया जाएगा।
  • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा समय-समय पर प्रकाशित दिशा निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ईअपशिष्ट का संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, पृथक्करण, नवीनीकरण, भंजन, पुन:चक्रण और निपटान होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) संशोधन नियम 2011 का क्रियान्वयन किया जाएगा।
  • शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम समिति/परिषद/निगम) सुनिश्चित करेंगे कि लावारिस उत्पादों से संबंधित ई-अपशिष्ट का संग्रहण किया जाए और उसे प्राधिकृत भंजक या पुन:चक्रक को दिशा निर्दिष्ट किया जाए I

अनुसूची।

(नियम 2, 3 (ञ), 3(य), 3(कक) और 3(चच); 5, 9; 11(10), 13 (1) (i), 13(1) (vi) और 16(1), 16(11) देखें) इन नियमों के अंतर्गत शामिल विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के श्रेणियों सहित उनके अवयव, उपभोज्य, पुर्जे और अतिरिक्त पुर्जी ।

क्र.सं.

विद्युत् और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर की श्रेणियां

 

ईईई कोड

1

सूचना प्रौद्योगिकी और दूर-संचार उपस्कर

 

 

केन्द्रीकृत डेटा प्रसंस्करण मेनफ्रेम, मिनीकम्प्यूटर

आईटीईडब्ल्यू 1

 

व्यक्तिगत कम्प्यूटिंग : व्यक्तिगत कम्प्यूटर (इनपुट और आउटपुट यंत्रों | आईटीईडब्ल्यू 2 सहित केन्द्रीय प्रक्रियण एकक)

आईटीईडब्ल्यू 2

 

व्यक्तिगत कम्प्यूटिंग : लैपटॉप कम्प्यूटर इनपुट और आउटपुट यंत्रों सहित केन्द्रीय प्रक्रियण एकक)

आईटीईडब्ल्यू 3

 

व्यक्तिगत कम्प्यूटिंग : नोटबुक कम्प्यूटर

 

आईटीईडब्ल्यू 4

 

व्यक्तिगत कम्प्यूटिंग : नोटपैड कम्प्यूटर

 

आईटीईडब्ल्यू 5

 

कट्रिज सहित प्रिन्टर

 

आईटीईडब्ल्यू 6

 

प्रतिलिपिकरण उपस्कर

 

आईटीईडब्ल्यू 7

 

विद्युत् और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर

 

आईटीईडब्ल्यू 8

 

प्रयोक्ता टर्मिनल और प्रणालियां

 

आईटीईडब्ल्यू 9

 

 

अनुलिपि अनुलिपि

 

आईटीईडब्ल्यू 10

 

टेलेक्स

 

आईटीईडब्ल्यू 11

 

टेलीफोन

 

आईटीईडब्ल्यू 12

 

पे टेलीफोन

आईटीईडब्ल्यू 13

 

तारमुक्त टेलीफोन

आईटीईडब्ल्यू 14

 

सेल फोन

 

आईटीईडब्ल्यू 15

 

उत्तरदायी प्रणालियां

 

आईटीईडब्ल्यू 16

ii.

उपभोक्ता विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक्स

 

 

टेलीविज़न सेट (लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लाइट एमिटिंग डायोड प्रौद्योगिकी पर आधारित सेट सहित)

सीईईडब्ल्यू 1

 

रिफ्रिज़रेटर

सीईईडब्ल्यू 2

 

वाशिंग मशीन

सीईईडब्ल्यू 3

 

केन्द्रीकृत वातानुकूलन संयंत्रों को छोड़कर अन्य वातानुकूलक

 

सीईईडब्ल्यू 4

 

फलोरोसेंट और पारदधारी अन्य लैम्प

 

सीईईडब्ल्यू 5

 

 

अनुसूची II

[नियम 16(3), 16 (4) और 16 (11) देखें]

अनुप्रयोग, जिन्हें नियम 16 के उप-नियम (1) की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त है।

 

पदार्थ

1

सिंगल कैप्ड (कम्पैक्ट) फ्लोरोसेंट लैंपों में पारे की मात्रा, से अधिक नहीं (प्रतिबर्नर)

क.

सामान्य प्रकाश-व्यवस्था प्रयोजनों हेतु <30 वाट : 2.5 मिग्रा

ख.

सामान्य प्रकाश-व्यवस्था प्रयोजनों हेतु >30 वाट और <50 वाट : 3.5 मिग्रा

ग.

सामान्य प्रकाश-व्यवस्था प्रयोजनों हेतु >50 वाट और < 150 वाट : 5 मिग्रा

घ.

सामान्य प्रकाश-व्यवस्था प्रयोजनों हेतु >150 वाट : 15 मिग्रा

ड.

वृत्ताकार या वर्गाकार संरचनात्मक आकार वाले और ट्यूब व्यास <17 मिमी सहित सामान्य प्रकाश व्यवस्था प्रयोजनों के लिए : 7 मिग्रा

च.

विशेष प्रयोजनों हेतु : 5 मिग्रा

2.1

सामान्य प्रकाश-व्यवस्था प्रयोजनों के लिए डबल-कैप्ड लिनीयर फ्लोरेसेंट लैंपों में पारे की मात्रा, से अधिक नहीं (प्रति लैंप)

2.2

सामान्य जीवन अवधि और ट्यूब व्यास < 9 मिमी (उदाहरणार्थ टी 2) सहित ट्रि-बैंड फॉस्फर: 4 मिग्रा

2.3

सामान्य जीवन अवधि और ट्यूब व्यास > 9 मिमी और < 17 मिमी (उदाहरणार्थ टी 5) सहित ट्रि-बैंड फॉस्फर: 3 मिग्रा

2.4

सामान्य जीवन अवधि और ट्यूब व्यास > 17 मिमी और < 28 मिमी (उदाहरणार्थ टी 8) : 3.5 मिग्रा फॉस्फर

2.5

सामान्य जीवन अवधि और ट्यूब व्यास> 28 मिमी (उदाहरणार्थ टी12) सहित ट्रि-बैंड फॉस्फर: 3.5 मिग्रा

2.6

लंबी जीवन अवधि (> 25000 एच) सहित ट्रि-बैंड फॉस्फर: 5 मिग्रा

2.7

अन्य फ्लोरेसेंट लैंपों में पारे की मात्रा, से अधिक नहीं (प्रति लैंप)

2.8

ट्यूब > 28 मिमी (उदाहरणार्थ टी10 और टी 12) वाले लिनीयर हैलोफॉस्फेट लैंप : 10 मिग्रा

2.9

नॉन-लिनीयर हैलोफॉस्फेट लैंप (सभी व्यास) : 15 मिग्रा

2.10

ट्यूब डायमीटर > 17 मिमी (उदाहरणार्थ टी9)सहित नॉन-लिनीयर ट्रि-बैंड फॉस्फर लैंप : 15 मिग्रा

2.11

अन्य सामान्य प्रकाश-व्यवस्था और विशेष उद्देश्यों हेतु लैम्प (उदाहरणार्थ इंडक्शन लैंप) : 15 मिग्रा

3

विशेष प्रयोजनों हेतु कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंपों और बाह्य इलेक्ट्रोड फ्लोरोसेंट लैंपों (सीसीएफएल और | ईईएफएल) में पारे की मात्रा, से अधिक नहीं (प्रतिलैंप)

 

3.1

कम लंबाई (< 500 मिमी) : 3.5 मिग्रा

3.2

मध्यम लंबाई (> 500 मिमी और < 1500 मिमी) : 5 मिग्रा

3.3

अधिक लंबाई (> 1500 मिमी) : 13 मिग्रा

4.1

अन्य अल्पदाब निस्सरण लैंपों में पारा (प्रति लैंप) : 15 मिग्रा

4.2

सामान्य प्रकाश-व्यवस्था प्रयोजनों हेतु उन्नत रंग वाले प्रदर्शन सूचकांक आरए > 60 सहित लैंपों में उच्चदाब सोडियम (वाष्प) लैंपों में पारे,से अधिक नहीं

4.3

पी < 155 वाट: 30 मिग्रा

4.4

155 वाट < पी < 405 वाट : 40 मिग्रा

4.5

पी > 405 वाट : 40 मिग्रा

4.6.

उच्च दाब पारा (वाष्प) लैंपों (एचपीएमवी) में पारा

4.7

धातु हेलाइड लैंपों (एमएच) में पारा

4.8

विशेष प्रयोजनों, जिनका इस अनुसूची में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, हेतु अन्य निस्सरणलैंपों में पारा

 

5.1

कैथोड किरण ट्यूबों के कांच में सीसा

5.2

फ्लोरेसेंट ट्यूब के कांच में सीसा, भार में 0.2% से अधिक नहीं

6.1

मशीनीकरण के प्रयोजनों से इस्पात में एक मिश्र धातु तत्व के रूप में सीसा और कलईदार इस्पात में सीसे की मात्रा भार में 0.35% सीसा तक।

6.2

एलुमिनियम में मिश्र धातु के रूप में सीसे की मात्रा भार के 0.4% सीसे तक

6.3

तांबा मिश्र धातु में शीशे की मात्रा उसके भार की 4%

7.1

उच्च गलनांक तापमान प्रकार के टांकों में सीसा (अर्थात् सीसा-आधारित मिश्र धातुओं में भार का 85% सीसा या उससे अधिक सीसा)

7.2

दूरसंचार के लिए स्विचिंग/सिग्नलिंग, संचारण और नेटवर्क प्रबंधन हेतु सर्वरों, भंडारण और भंडारण व्यवस्था प्रणालियों, नेटवर्क के लिए टांकों में सीसा

7.3

संधारितों उदाहरणार्थ पीजोइलेक्ट्रॉनिक उपस्करों या कांच या सेरेमिक मैट्रिक्स यौगिक में डिइलेक्ट्रिक सेरेमिक के अलावा कांच या सेरेमिक में सीसा युक्त विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक घटक

7.4

125 वीएसी या 250 वी डीसी अथवा उच्चतर नियत वॉल्टेज हेतु संघारितों में डिइलेक्ट्रिक सेरेमिक में सीसा

7.5

125 वीएसी या 250 वीडीसी नियत वॉल्टेज हेतु संधारितों में डिइलेक्ट्रिक सेरेमिक में शीशा

8.1

एक छर्रा के प्रकार के ताप रूकावटों में कैडमियम और उसके यौगिक

8.2

विद्युत्  संकुचनों में कैडमियम और उसके यौगिक

9.1

प्रशीतन घोल में उसके वजन का 0.75% तक अवशोषण रिफ्रिजरेटरों में कार्बन इस्पातशीतलन प्रणाली के क्षरण-विरोधी घटक के रूप में हेक्सावेलेंट क्रोमियम

9.2

तापन, वातायन, वातानुकूलन और रिफ्रिजरेशन (एचवीएसीआर) अनुप्रयोग हेतु कंप्रेसर युक्त रिफ्रिजरेंट के लिए बीयरिंग शेल्स और बुशेज में सीसा

10.1

सी-प्रेस कम्प्लेनिंग पिन संयोजक प्रणालियों में प्रयुक्त सीसा

10.2

सी-प्रेस कम्प्लेनिंग पिन संयोजक प्रणालियों से भिन्न प्रणालियों में प्रयुक्त सीसा

11.1.

थर्मल कंडक्शन मॉड्यूल सी-रिंग हेतु परत सामग्री के रूप में सीसा

11.2

प्रकाशीय अनुप्रयोगों हेतु प्रयुक्त सफेद कांचों में सीसा

11.3

 

फिल्टर कांचों और परावर्तन मानकों के लिए प्रयुक्त कांचों में कैडमियम और सीसा

12

80% से अधिक और 85% से कम भार के सीसे की मात्रा सहित पिनों और माइक्रोप्रोसेसरों के पैकेज बीच संयोजन हेतु दो से अधिक तत्वों से युक्त टांकों में सीसा

13

सेमीकंडक्टर डाई और एकीकृत सर्किट फ्ल्पि चिप पैकेजों के भीतर संवाहक के बीच व्यवहार्य विद्युत् संयोजन को पूरा करने के लिए टांकों में सीसा

14

सिलिकेट परत युक्त ट्यूबों सहित दीप्तोष्ण लैंपों के लिनीयर में सीसा

15

व्यावसायिक रेप्रोग्राफी अनुप्रयोगों हेतु प्रयुक्त उच्च तीव्रता निस्सरण (एचआईडी) लैंपों में दीप्तिमान घटक के रूप में सीसा हेलाइड

16

डाइजोप्रिंटिंग रेप्रोग्राफी, लिथोग्राफी, कीटजाल, फोटोकेमिकल और एसएमएस (एसआर, बीए):एमजीएसआईओ: पीबी) जैसे फॉस्फोरस वाली संसाधन प्रक्रियाओं के लिए विशिष्ट लैंपों के रूप में प्रयुक्त किए जाने पर फ्लोरेसेंट पावडर (भार का 1% या कम सीसा) के निस्सरण वाले लैंपों में उत्प्रेरक के रूप में सीसा

 

17

बीएसपी (बीएएसआई2ओs : पीबी) जैसे फॉस्फोरस युक्त सनटेनिंग लैंपों के रूप में प्रयुक्त किए जाने पर फ्लोरोसेंट पावडर (भार का 1% या कम सीसा) के निस्सरण वाले लैंपों में उत्प्रेरक के रूप में सीसा

18

बहुत कम्पैक्ट ऊर्जा बचत लैंपों (ईएसएल) में ही सहायक मिश्रण के रूप में मुख्य मिश्रण के रूप में और पीबीएसएन-एचजी के साथ विशिष्ट घटकों में पीबी बीआईएसएन-एचजी और पीबीएलएनएसएन-एचजी के साथ सीसा

 

19

लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) हेतु प्रयुक्त फ्लैट फ्लोरेसेंट लैंपों के अगले और पिछले अधःस्तरों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त शीशे में सीसा ऑक्साइड

 

 

20

बोरोसिलिकेट और सोडा लाइम कांचों जैसे कांचों पर मीनाकारी करने के लिए मुद्रण स्याही में सीसा और कैडमियम

21

0.65 मिमी और उससे कम की पिच के साथ संयोजकों के अलावा बढ़िया पिच घटक तैयार करने में सीसा

22

एक समतल श्रृंखला समूह में सिरेमिक बहुपरती संधारितों में छिद्र चक्रिकाभ के माध्यम से मशीनों को टांका लगाने के लिए टांकों में सीसा

23

संरचनात्मक तत्वों, विशेषकर मुहर मिश्रित करने और मिश्रित चक्राकार पदार्थ में प्रयुक्त सतह संवाहन इलेक्ट्रान एमिटर डिस्प्ले (एसईडी) मेंसीसा ऑक्साइड

24

गहरी रोशनी वाले नीले लैंपों के कांच आवरण में सीसा ऑक्साइड

25

उच्च-शक्ति (125 डीबी एसपीएल और उससे अधिक के ध्वनिक ऊर्जा स्तरों पर कई घंटों के लिए प्रचालन हेतु निर्धारित) लाउडस्पीकरों में प्रयुक्त ट्रांसड्यूसरों हेतु टांके के रूप में सीसा मिश्र-धातु

26

क्रिस्टल कांच में सीसा की मात्रा निश्चित करना

26

100 डीबी (ए) और अधिक के ध्वनि दबाव स्तरों वाले उच्च-शक्ति लाउडस्पीकरों में इस्तेमाल किए गए ट्रांसड्यूसरों में ध्वनि कुंडली पर प्रत्यक्ष रूप से स्थित विद्युत्  सुचालकों के विद्युत् /यांत्रिक टांका जोड़ों के रूप में कैडमियम मिश्र-धातु

27

मरकरी रहित फ्लैट फ्लोरेसेंट लैंपों (उदाहरणार्थ जिनका प्रयोग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले; अभिकल्पन अथवा औद्योगिक प्रकाश-व्यवस्था हेतु किया जाता है, में टांका लगाने वाली सामग्रियों में सीसा

28

अर्गोन और क्रिप्टोन लेजर ट्यूबों के लिए विंडो संयोजन बनाने के लिए प्रयुक्त सील फ्रिट में सीसा ऑक्साइड

29

विद्युत ट्रांस्फॉर्मरों में 100 um व्यास और उससे कम के पतली तांबे के तारों में टांका लगाने के लिए टांकों में सीसा

30

सरमेट-आधारित समयानुकूल करने वाले विभवमापी तत्वों में सीसा

31

प्रति डिस्प्ले 30 मिग्रा तक मात्रा सहित डीसी प्लाज्मा डिस्प्ले में कैथोड तड़तड़ाहट अवरोधक के रूप में प्रयुक्त पारा

32

जस्ता बोरेट कांच ढांचे के आधार पर उच्च वॉल्टेज डायोड्स की प्लेटिंग परत में सीसा

33

एलुमिनियम बद्ध बेरीलियम ऑक्साइड पर प्रयुक्त मोटी फिल्म पेस्ट में कैडमियम और कैडमियम ऑक्साइड

34

लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) हेतु प्रयुक्त फ्लैट फ्लोरेसेंट लैंपों के अगले और पिछले अधःस्तरों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त शीशे में सीसा ऑक्साइड

35

ठोस अवस्था में प्रदीपन अथवा डिस्प्ले प्रणालियों में इस्तेमाल करने के लिए रंग परिवर्तन ||-VI एलईडी (< 10 ugसीडी प्रतिएमएम का प्रकाश विकीर्णन क्षेत्र) में कैडमियम

 

अनुसूची III

[(नियम 5(1)(क) और 13(1)(i) देखें)]

विस्तारित उत्पादक दायित्व - प्राधिकार के लिए लक्ष्य

स.

वर्ष

ई-अपशिष्ट संग्रहण लक्ष्य (संख्या /भार)

(i)

नियमों के कार्यान्वयन के प्रथम दो वर्षों के दौरान

ईपीआर योजना में यथासूचित अपशिष्ट सृजन की मात्रा का 30%

(ii )

नियमों के कार्यान्वयन के तीसरे और चौथे वर्ष के दौरान

ईपीआर योजना में यथासूचित अपशिष्ट सृजन की मात्रा का 40%

 

(iii)

नियमों के कार्यान्वयन के पांचवें और छठे वर्ष के दौरान

ईपीआर योजना में यथासूचित अपशिष्ट सृजन की मात्रा का 50%

 

(iv)

नियमों के कार्यान्वयन के लिए सातवें वर्ष से आगे

ईपीआर योजना में यथासूचित अपशिष्ट सृजन की मात्रा का 70%

 

अनुसूची IV

[(नियम 17 देखें)] प्राधिकरण और उनके समनुरूपी कर्तव्यों की सूची

क्र.स.

प्राधिकरण

 

समनुरूपी कर्तव्य

1.

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली

(i)                 ईपीआर-प्राधिकार देना और उसका नवीनीकरण तथा उसके अनुपालन की निगरानी

(ii)               अपनी वेबसाइट पर ईपीआर-प्राधिकार संबंधी सूचना का रखरखाव

(iii)             समय-समय पर ई-अपशिष्ट के संग्रहण हेतु लक्ष्य निर्धारित करना और उनमें संशोधन करना

(iv)              राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो के साथ समन्वय करना

(v)                ई-अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से अनुकूल प्रबंधन हेतु दिशा-निर्देश तैयार करना

(vi)              ई-अपशिष्ट नियमों के अनुपालन का पता लगाने के लिए अनियमित जांच करना और आयातकों/उत्पादकों की पहचान करना जिन्होंने ईपीआर प्राधिकार के लिए आवेदन नहीं किया है या आरओएचएस उपबंधों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। जहां आवश्यक हो, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीमा शुल्क विभाग या भारत सरकार की किसी दूसरी एजेंसी की सहायता लेगा।

(vii)            भंजक/पुश्चक्रक/नवीनीकरणकर्ता का अनियमित निरीक्षण करना

(viii)          ई-अपशिष्ट से संबंधित आंकड़ों का प्रलेखन; संकलन और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करना

(ix)              इन नियमों के उल्लंघन के विरूद्ध कार्रवाई करना

(x)                प्रशिक्षण और कार्यक्रम आयोजित करना

(xi)              मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

(xii)            विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के विनिर्माण में खतरनाक पदार्थों के उपयोग में कमी लाने से संबंधित उपबंधों को लागू करना

(xiii)          खतरनाक पदार्थों में कमी करने के लिए आईटी उद्योग के साथ संपर्क स्थापित करना

(xiv)          समय-समय पर विद्युत्  और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण में खतरनाक पदार्थों के उपयोग में कटौती करने अनुपालन के लिए लक्ष्य तय करना और संशोधित करना।

(xv)            समय-समय पर इन नियमों के तहत मंत्रालय द्वारा प्रत्यायोजित कोई अन्य कार्य

 

2.

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्रों की समितियां

(i)                 ई-अपशिष्ट की सूची बनाना।

(ii)               विनिर्माता भंजन, पुन:चक्रकों और नवीनीकरणकर्ताओं को प्राधिकार प्रदान करना और उसका नवीनीकरण

(iii)             केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भंजकों, पुन:चक्रकों और नवीनीकरणकर्ता प्राधिकार द्वारा निर्देशित किया गया है। ईपीआर-प्राधिकार की निगरानी और अनुपालन

(iv)              भंजक, पुन:चक्रक/नवीनीकरणकर्ता का अनियमित निरीक्षण करना

(v)                विनिर्माताओं/भंजकों, पुन:चक्रकों/नवीनीकरणकर्ताओं को प्रदत्त प्राधिकार से संबंधित सूचना का ऑनलाइन रख-रखाव

(vi)              पर्यावरणीय रूप से अनुकूल पुन:चक्रण को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

(vii)            इन निमयों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करना ।

(viii)          मंत्रालय दवारा इन नियमों के अंतर्गत सौंपा गया कोई अन्य कार्य

3

शहरी स्थानीय निकाय (नगरपालिका समिति या परिषद या निगम)

 

(i ) यह सुनिश्चित करना कि यदि ई-अपशिष्ट नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित होना पाया जा रहा है तो उसे उचित ढंग से पृथक, संगृहीत किया जाए और उचित माध्यम से या तो प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र या भंजक या पुन:चक्रक को पहुंचाया जाए

(ii ) यह सुनिश्चित करना कि लावारिस उत्पादों से संबंधित ईअपशिष्ट संगृहीत किया जाता है और उचित माध्यम से या तो प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र या भंजक अथवा पुन:चक्रक को भेजा

जाता है।

4

 

भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 (1908 का 15) के अंतर्गत बंदरगाह प्राधिकरण और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकरण

 

(i)                 ईपीआर-प्राधिकार का सत्यापन

(ii)               केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवश्यक कार्रवाई हेतु अनधिकृत यातायात के बारे में सूचित करना और

(iii)              भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908/सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघनों के लिए आयातकों के विरुद्ध कार्रवाई , करना।

 

अन्य संबंधित प्रारूप व अन्य जानकारी संबंधित वेबसाइट से ले सकते हैं I

 

स्रोत: केन्द्री य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार

अंतिम बार संशोधित : 12/29/2023



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