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ग्राम सभा सदस्य के रूप में आपकी जिम्मेदारियां एवं कर्त्तव्य

ग्राम सभा सदस्य के रूप में आपकी जिम्मेदारियां एवं कर्त्तव्य

ग्राम सभा सदस्य के रूप में आपकी जिम्मेदारियां एवं कर्त्तव्य

विभिन्न भूमिकाओं में – व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में, समाज के सदस्य के रूप में तथा ग्राम पंचायत के निवासी के रुप में नागरिक स्वच्छता के लिए जिम्मेदार हैं । नागरिकों की भिन्न-भिन्न भूमिकाओं का अभिप्राय भिन्न-भिन्न जिम्मेदारियों से हो सकता है परन्तु प्रत्येक भूमिका में पर्याप्त स्वच्छता सुनिश्चित करने की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है ।

अब तक की चर्चा के आधार पर स्वच्छता के संबंध में ग्राम पंचायत के नागरिकों की कुछ बुनियादी कर्तव्यों को यहाँ सूचीबद्ध किया गया है:

  1. निजी साफ़-सफाई को व्यवहार में लाना, जिसमें हाथ धोना, उंगलियों के नाख़ून काटना तथा माहवारी से संबंधित साफ़-सफाई शामिल हैं ।
  2. घर के अंदर स्वच्छता बनाए रखना ।
  3. समय-समय पर अवांछित घास/खरपतवार/झाड़-झंकाड की सफाई करना ।
  4. व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों/मूत्रालयों का प्रयोग करके खुले में शौच करने/पेशाब करने से परहेज करना ।
  5. बच्चों के मल को नालियों या अन्य स्थानों पर नहीं फेंकना, अपितु शौचालय में उसके सुरक्षित निस्तारण को सुनिश्चय करना ।
  6. अपशिष्ट के सृजन को कम करना ।
  7. जहाँ तक संभव हो, प्लास्टिक का कम प्रयोग करना ।
  8. घर के कचरे को क्षरणशील और गैर क्षरणशील कचरे के रूप में अलग करना ।
  9. अपशिष्ट को खुली नालियों या गलियों में ना फेंकना अपितु उसे निर्धारित स्थानों पर या निर्धारित कूड़ेदान में डालना ।
  10. कंपोस्टिंग के पर्याप्त उपायों का प्रयोग करना ।
  11. अपशिष्ट जल को सड़कों पर बहने ना देना ।
  12. नारियल के अप्रयुक्त छिलकों, टूटे बर्तनों, इस्तेमाल में ना आने वाले टायरों आदि के समुचित निस्तारण का सुनिश्चय करना ।
  13. मृत पशुओं एवं पक्षियों को सुरक्षित ढंग से तथा जल स्रोतों से दूर जमीन में गाड़ना ।
  14. हैंड पंप/बोर वेल/सार्वजनिक टोंटी के प्लेटफार्म को गंदा ना करना ।
  15. मवेशियों के शेड को स्वच्छ बनाए रखना ।
  16. सुनिश्चित करना कि पानी, अपशिष्ट पानी तथा अन्य ठोस अपशिष्ट खाली भूखंडों या आंशिक रूप से निर्मित एवं ध्वस्त मकानों में जमा न हो ।
  17. गांव में शुरू की गई स्वच्छता सेवाओं एवं उपायों के लिए भुगतान करके उनके अनुरक्षण में योगदान करना ।
  18. स्वच्छता की अवसंरचना के संबंध में यदि कोई समस्या दिखाई देती है, तो उसे जी पी डब्ल्यू एस सी/वी डब्ल्यू एस सी सदस्यों की जानकारी में लाना ।
  19. जहाँ स्वच्छता की विद्यमान वर्तमान मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं वहाँ स्वच्छता के अतिरिक्त उपाय करना ।

ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ग्राम सभा तथा अन्य सामुदायिक बैठकों में चर्चा हो सकती है । इन कार्यो को पूरा करने तथा जो ऐसा नहीं करते हैं उनको सलाह देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है ।

स्रोत: पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार

 

अंतिम बार संशोधित : 1/28/2020



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