किसान अपनी उपज की कीमत जानकारी एममार्कनेट वेबसाइट पर या किसान कॉल सेंटर अथवा एस०एम०एस० के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं|
क्रम स. |
सुविधा का प्रकार |
कोटि |
अधिकतम अनुदान |
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लागत पर अनुदान की दर |
1000 मी०टन तक रु०/प्रति मी०टन |
1000 से 30,000 मी०टन |
अधिकतम लाख रु० |
स्कीम |
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1. |
i. भंडारण संरचना परियोजना-कृषि विपणन सरचना(आई० एस०एम०एस०) के अंतर्गत सब स्कीम |
पूर्वोत्तर, सिक्किम, अंडामन निकोबार एवं लक्षद्वीप एवं पर्वतीय क्षेत्र |
33.३३ % |
13.33.20 |
13.33.20 |
400.00 |
कृषि विपणन के लिए समन्वित योजना (आई० एस०एम०एस०) |
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ii. ग्रामीण भंडारण योजना |
दूसरे क्षेत्रों पंजीकृत एफ०पी०ओ० पंचायत, महिला, पिछड़ी जाति, जनजाति के लाभुक या उनके सहकारी समितियां/स्वयंसेवी समूह |
33.३३ % |
1166.55 |
1.000.00 |
300.00 |
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अन्य कोटि के लाभुकों के लिए |
25% |
875% |
750.00 |
225.00 |
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सहायता की कोटि/अधिकतम सीमा |
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क्रम स. |
सुविधा का प्रकार |
कोटि |
अनुदान की दर |
अधिकतम अनुदान |
स्कीम |
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पूर्वोत्तर, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अंडामन निकोबार एवं लक्षद्वीप एवं पर्वतीय क्षेत्र |
33.33% |
50.00 |
(आई० एस०एम०एस०) |
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विकास की योजनाएँ/कृषि विपणन संरचना का सुदृढ़ीकरण, ग्रेडिग और मानवीकरण के लिए |
दूसरे क्षेत्रों ने निबंधित एफ०पी०ओ० पंचायत महिला उद्यमी, पिछड़ी जाति, जनजाति, सहकारिता समिति |
33.33% |
50.00 |
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अन्य कोटि के लाभुकों के लिए |
25% |
400% |
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स्रोत: - कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड सरकार|
अंतिम बार संशोधित : 2/22/2020
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